बंदरों के उत्पात से पेड़ से गिरकर मौत, कोर्ट ने दिलाया मुआवजा, मिलेगी इतनी राशि
Mukesh Sharma | Feb 05, 2026, 21:21 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में एक व्यक्ति की बंदरों के उत्पात से मौत पर कोर्ट ने प्रभावित परिवार को दिलाया मुआवजा। यह मुआवजा 9.86 लाख रुपए का होगा। आदेश घातक दुर्घटना अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है।
News in Short
- बंदरों के हमले में मृतक की पत्नी को 9.86 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश
- घातक दुर्घटना अधिनियम-1955 के तहत दिए आदेश
- कोर्ट ने माना बंदरों से नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की ड्यूटी
- घातक दुर्घटना के मामले में कठोर दायित्व का सिद्वांत लागू होता है
- वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बंदर संरक्षित व खतरनाक प्राणी की लिस्ट में
- पेड़ पर चढ़े व्यक्ति को बंदरों के गिराने से मौत का मामला
News in Detail
पेड़ से गिराया था बंदरों ने
इसलिए दिलाया जाए मुआवजा
50 लाख रुपए मांगे थे मुआवजे में
सरकार की ड्यूटी थी यह तो
वहां भी मान चुका है हाई कोर्ट
ऐसे देने होगी क्षतिपूर्ति...
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