सुप्रीम कोर्ट का आदेश: भ्रष्टाचार किया तो केंद्रीय कर्मचारी भी एसीबी के दायरे में
Mukesh Sharma | Jan 23, 2026, 16:12 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें उसने कहा था कि एसीबी को राज्य की सीमा में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन का अधिकार है।
News In Short
- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम
- शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के तीन अक्टूबर 2025 के आदेश को सही ठहराया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सही फैसला किया है
- एसीबी ने केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टचार निवारण अधिनियम में दर्ज किया था मामला
- आरोपियों ने एसीबी की कार्रवाई को पहले हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
News In Detail
17-ए रिश्चत लेते हुए पकड़े जाने वालों के लिए नहीं
हाईकोर्ट ने यह कहा था
यह था पूरा मामला
एसीबी सिर्फ आपात स्थिति में ही कार्रवाई कर सकती है,लेकिन इसके बाद उसे मामले को सीबीआई को सौंपना होगा या चालान पेश करने व मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई से अनुमति लेनी होगी।
कर सकती है एसीबी कार्रवाई
धारा 17-A में मांगी पनाह
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