राजस्थान निकाय चुनाव: 7 से 14 सितंबर के बीच ड्राय डे, जानें कब-कब बंद रहेंगी शराब दुकानें?
Saurabh Mishra | Aug 25, 2026, 18:18 IST
निकाय चुनाव में ड्राई रहेंगे डे
राजस्थान में निकाय चुनाव 2026 के चलते सूखा दिवस (ड्राय डे) लागू होगा। पहले चरण में 7-9 सितंबर और दूसरे चरण में 9-11 सितंबर तक शराब दुकानें बंद रहेंगी। मतगणना के दिन भी पाबंदी रहेगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान में निकाय चुनाव के चलते शराब दुकानें बंद रहेंगी।
- 7-9 और 9-11 सितंबर को लागू रहेगा जिले में ड्राय-डे।
- मतगणना वाले दिन भी नहीं होगी शराब की बिक्री।
- नियम तोड़ने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई।
- बार, पब और मैरिज गार्डन में भी रहेगी शराब पर पाबंदी।
राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान ड्राय-डे
#jhalawar
नगरीय निकाय चुनाव - 2026
मतदान से 48 घंटे पूर्व जिले में शराब बिक्री एवं सेवन पर रहेगा प्रतिबंध
मतगणना दिवस पर सूखा दिवस घोषित@DIPRRajasthan @CeoRajasthan pic.twitter.com/mJmQ7ZCdox
— District Collector & Magistrate, Jhalawar (@DmJhalawar) August 25, 2026
इस व्यवस्था को पक्का करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों और आबकारी अधिकारियों को सख्त पालना के निर्देश दिए गए। इसका मकसद चुनावी माहौल में शांति बनाए रखना है।
कब-कब रहेगी शराब की बिक्री पर पाबंदी
दूसरे चरण के मतदान के लिए 9 सितंबर 2026 शाम 6 बजे से 11 सितंबर 2026 शाम 6 बजे तक यह पाबंदी लागू रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन यानी 14 सितंबर 2026 को पूरे दिन संबंधित निकाय क्षेत्रों में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।
ड्राय डे पर क्या-क्या बंद रहेगा?
भांग और ताड़ी की अधिकृत दुकानें भी इस दौरान बंद रखी जाती। व्यावसायिक रूप से शराब का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन या भारी मात्रा में गैरकानूनी भंडारण करने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों, मैरिज गार्डन या पार्टी वेन्यू पर शराब परोसने या सेवन करने की भी सख्त मनाही होगी।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
FAQ
- राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दौरान कब-कब ड्राय डे रहेगा?
पहले फेज के लिए 7 सितंबर शाम से 9 सितंबर शाम तक पाबंदी रहेगी। दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर शाम से 11 सितंबर शाम तक यह लागू रहेगा। मतगणना के दिन यानी 14 सितंबर को भी पूरे दिन पाबंदी रहेगी। - ड्राय डे के दौरान क्या-क्या बंद रहता है?
देशी और अंग्रेजी शराब की सभी दुकानें बंद रहती हैं। बार, पब, होटल और रिसॉर्ट में भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होती। - नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
आबकारी अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अवैध भंडारण पर जब्ती और ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
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