दादा ने किया केस, पोते के समय तक चल रही सुनवाई, 63 साल पुराने मुकदमे पर हाईकोर्ट सख्त
Ashish Bhardwaj | Sept 26, 2026, 16:42 IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा के मंडावर एसडीएम कोर्ट में 1963 से लंबित केस पर सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने रोज सुनवाई कर 3 महीने में फैसला देने और अनावश्यक स्थगन पर भारी हर्जाने का आदेश दिया।
समझें क्या है पूरा मामला
- 63 साल से लंबित मुकदमा।
- हाईकोर्ट ने लगाई फटकार।
- तीन महीने में फैसला देना होगा।
- तारीख मांगी तो भारी हर्जाना।
- दादा का केस, पोते तक सुनवाई।
एक मुकदमा कितने साल चल सकता है? दौसा जिले का एक मामला इसका चौंकाने वाला जवाब है। यहां एक केस 63 साल से फैसले का इंतजार कर रहा है। इस दौरान कई पीढ़ियां बदल गईं। कई पक्षकारों की मौत भी हो गई। पर विवाद अब भी फाइलों में अटका है। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
1963 से चल रहा मामला
यह शिकायत 1963 में क्रमांक 52/1963 के रूप में दर्ज हुई थी। अब इसका नया क्रमांक 1/2024 है। पर 2026 तक भी इसका अंतिम फैसला नहीं हो सका।
किसकी याचिका पर फैसला
तीन महीने में देना होगा फैसला
तारीख मांगी तो भारी हर्जाना
बार-बार तारीख पर नाराजगी
जल्द न्याय मौलिक अधिकार
दादा का केस, पोते तक सुनवाई
अफसर पर भी हो सकती है कार्रवाई
सभी राजस्व अदालतों तक पहुंचेगा आदेश
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