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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), राजस्थान सरकार और एसआई भर्ती 2021 के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले कैलाश चंद्र शर्मा को नोटिस जारी कर 24 नवंबर तक बताने को कहा है कि क्यों ना एकल पीठ के 28 अगस्त, 2025 के आदेश में आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को रद्द कर दिया जाए?
एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की बेंच ने श्रोत्रिय की अपील पर यह अंतरिम आदेश दिए हैं।
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यह है पूरा मामला
दरअसल एकल पीठ ने एसआई भर्ती 2021 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक, नकल और इंटरव्यू में गड़बड़ी करने के आधार पर राज्य सरकार को भर्ती रद्द करने की सिफारिश करने के आदेश दिए थे।
इस आदेश में एकल पीठ ने तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय सहित सदस्य संगीता आर्य, मंजू शर्मा और जसवंत राठी, बाबूलाल कटारा तथा पूर्व सदस्य रामूराम राईका पर पेपर लीक करने तथा इंटरव्यू में राईका के बेटे-बेटी की मदद करने को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। पेपर लीक करने के आरोप में बाबूलाल कटारा गिरफ्तार होकर अभी भी जेल में बंद हैं, जबकि रामूराम राईका को जमानत मिल चुकी है।
हमें तो पार्टी ही नहीं बनाया
श्रोत्रिय ने एकल पीठ के 28 अगस्त, 2025 के आदेश में अपने विरुद्ध की गई टिप्पणियों को चुनौती देते हुए कहा है कि वह तो मामले में पार्टी ही नहीं थे और ना ही एसओजी जांच में किसी भी प्रकार से उन्हें पेपर लीक या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ियों के लिए दोषी या संदिग्ध माना गया है। न ही कोर्ट में पेश चार्जशीट में उनका नाम है।
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टिप्पणियों को हटाया जाए
एकल पीठ ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत बिना पक्ष सुने ही आदेश में उनके विरुद्ध गंभीर टिप्पणियां की हैं। इससे उनकी निष्ठा पर सवालिया निशान लग रहा है। अत: इन टिप्पणियों को हटाया जाए। एसआई भर्ती के इंटरव्यू बोर्ड में एडीजी और आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे।
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मदद करने का सवाल ही नहीं
इंटरव्यू बोर्ड के किसी सदस्य को इंटरव्यू शुरू होने तक पता नहीं होता कि वह किस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे या नहीं। ऐसे में पूर्व सदस्य राईका के बेटे-बेटी की इंटरव्यू में किसी प्रकार की मदद करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। एकल पीठ का आदेश आने के बाद सदस्य मंजू शर्मा ने आरपीएससी सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि मंजू शर्मा और सदस्य संंगीता आर्य ने भी एकल पीठ के आदेश में अपने विरुद्ध की गई टिप्पणियों को हटाने के लिए अपील दायर की है।
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ईओ भर्ती में आर्य से फिर पूछताछ
उधर, राजस्थान भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो यानी एसीबी ने ईओ भर्ती मामले में आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य से पुन: पूछताछ के लिए 10 नवंबर को बुलाया है। इस मामले में एसीबी 2023 में दर्ज हुए मामले की जांच कर रही है। एसीबी ने घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत को अनिल कुमार, ब्रह्म प्रकाश और रविंद्र शर्मा को अधिशासी अधिकारी (ईओ) भर्ती परीक्षा में पास करवाने और ओएमआर शीट बदलवाने के नाम पर 18 लाख 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
एसीबी कर रही है जांच
इस मामले में अदालत में पेश चार्जशीट में आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने मामले में कुछ बिंदुओं पर अग्रिम जांच करने के आदेश दिए थे। एसीबी इसी आधार पर जांच कर रही है। इसी के चलते आर्य को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है।
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