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राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2024 के इंटरव्यू पर लगी रोक को हटा लिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की स्टे वेकेशन एप्लिकेशन पर सुनवाई करते हुए यह रोक हटाई है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को पुराने नियमों के तहत जारी रखने का आदेश दिया गया है।
क्या था मामला?
हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को इंटरव्यू पर रोक लगाई थी, जिसके बाद लगभग 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी। याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया था कि आरपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किया है, जो कि गैर संवैधानिक थे।
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हाईकोर्ट का आदेश
आरपीएससी के वकील मिर्जा फैसल बैग ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पहले लगाई गई रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने आरपीएससी को यह अनुमति दी है कि वह पुराने नियमों (विज्ञप्ति के नियम) के तहत भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि भर्ती याचिका के अधीन रहेगी।
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नियमों में बदलाव
याचिकाकर्ता के एडवोकेट हरेन्द्र नील ने बताया कि भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार, लिखित परीक्षा के दोनों पेपर में 40 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पात्र माना जाना था। लेकिन 25 फरवरी 2025 को कार्मिक विभाग ने न्यूनतम अंक 36 प्रतिशत कर दिए।
आरपीएससी ने विज्ञप्ति में संशोधन कर नया नियम लागू किया। याचिकाकर्ता ने इस पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश देते हुए भर्ती प्रक्रिया पुराने नियमों के तहत जारी रखने का निर्देश दिया।
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फिर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
अब इस आदेश के बाद, आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया को पुराने नियमों के तहत जारी रखने की अनुमति मिल गई है। अब इंटरव्यू की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी।
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