विलासिता नहीं है व्यक्तिगत आज़ादी,जिसका आनंद सिर्फ शक्तिशाली उठाएं-हाईकोर्ट
Mukesh Sharma | Jun 13, 2026, 16:22 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने अपीलीय आदेश के बावजूद एक बीमार व्यक्ति को 53 दिन अवैध हिरासत में रखने पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषी तहसीलदार तेजपाल पारीक पर दो लाख का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है, उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाकर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला
- राजस्थान हाई कोर्ट ने अवैध हिरासत मामले में सख्त टिप्पणी की है।
- कोर्ट ने तहसीलदार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- जमानत के बाद भी बीमार व्यक्ति को 53 दिन तक रखा था जेल में।
- कोर्ट ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन बताया।
जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस सुनील बेनीवाल की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए इस गंभीर लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी तत्कालीन तहसीलदार (डेह, नागौर) तेजपाल पारीक पर 2,00,000 रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है। साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से फील्ड पोस्टिंग से हटाने के आदेश दिए हैं।
क्या था मामला?
पीड़ित ने कलक्टर के आदेश को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त (अजमेर) के समक्ष चुनौती दी व सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का हलफनामा भी पेश किया। 15 अप्रैल 2026 को उसकी सजा स्थगित हो गई और उसे रिहा करने के आदेश हो गए। पीड़ित की कैंसर से ग्रसित पत्नी भंवरी देवी ने आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार को दे दी। लेकिन तहसीलदार ने आदेश को मानने से इंकार कर दिया।
भंवरी देवी लगातार दफ्तरों के चक्कर काटती रही लेकिन,कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर उसने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। कोर्ट के दखल से अंतत: पीड़ित घंमडनाथ को 8 जून को रिहा किया गया।
पहले आदेश का पालन करें, दलीलें बाद में
अपनी जेब से भरना होगा जुर्माना, सरकार न करे मदद
90 दिन में विस्तृत विभागीय जांच के आदेश
फील्ड पोस्टिंग छीनी, तहसील दफ्तर में प्रवेश पर भी बैन
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