हाईवे किनारे निर्माण को लेकर अब नए नियम लागू, जानिए कहां क्या नहीं बनेगा
Mukesh Sharma | Jul 30, 2026, 18:24 IST
नेशनल हाईवे के आसपास निर्माण
राजस्थान में नेशनल हाईवे के आसपास निर्माण को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत हाईवे के सेंटर पॉइंट से 40 मीटर में मकान बनाने और 75 मीटर के दायरे में कमर्शियल निर्माण पर रोक रहेगी।
ऐसे समझें पूरा मामला
- राजस्थान में नेशनल हाईवे के आसपास निर्माण को लेकर लागू किए नए नियम।
- हाईवे के सेंटर पॉइंट से 40 मीटर में मकान व 75 मीटर में नए कमर्शियल काम बैन।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू की व्यवस्था, राजस्व विभाग ने जारी किए निर्देश।
- हादसे से जागा सुप्रीम कोर्ट, फलौदी में हुए भीषण सड़क हादसे परलिया था संज्ञान।
- सीकर सांसद अमराराम की आपत्ति पर केंद्रीय मंत्री ने दिया लिखित जवाब।
आदेश में कहा है कि नेशनल हाईवे के सेंटर पाइंट से 40 मीटर में किसी भी प्रकार का आवासीय निर्माण, संचालन या उपयोग व भू-उपयोग परिवर्तन पर बैन रहेगा। इसके अलावा सेंटर पॉइंट से 75 मीटर के दायरे में नए ढ़ाबे, भोजनशाला, वाणिज्यक निर्माण, संचालन तथा भू-उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध होगा।
पुराने ढ़ाबे चलते रहेंगे
आदेश में पहले से बने मकानों के लिए ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इससे यह भ्रम बन रहा है कि पहले से बने हुए मकानों को तोड़ा जाएगा या नहीं!
फलौदी एक्सीडेंट के बाद लिया था प्रसंज्ञान
इस हादसे में एक टेंपो ट्रैवलर भारतमाला हाईवे पर एक ढाबे के सामने खड़े ट्रक से टकरा गया था। इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे के आधार पर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के संबंध में स्व:प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की थी।
राजस्थान हाई कोर्ट
सीकर सांसद उठाया था मुद्दा
इस मामले पर सीकर से सांसद अमराराम ने एक अप्रैल, 2026 को संसद के बजट सत्र में शून्यकाल में यह मामला उठाया था। अमराराम ने इसे लाखों किसानों के हितों के विरुद्ध बताया था।
इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा ने 13 जुलाई 2026 को सांसद अमराराम को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसके कारणों की जानकारी दी है।
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