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Photograph: (the sootr)
Balotara. राजस्थान के बालोतरा जिले के निवासी रमेश कुमार मेघवाल की सऊदी अरब में 13 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद, 28 दिन तक उनके शव को भारत नहीं भेजा गया, जिसके कारण मृतक के परिजनों में गहरी नाराजगी और दुख का माहौल था। उनकी मां तीजू बाई ने इस मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई।
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हाई कोर्ट का अहम कदम
रमेश कुमार के शव को सऊदी अरब से भारत भेजने में हो रही देरी को लेकर हाई कोर्ट ने सऊदी अरब सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नूपुर भाटी की अदालत ने सऊदी अरब दूतावास के माध्यम से किंगडम ऑफ सऊदी अरब से 17 दिसंबर तक जवाब मांगा है। यह कदम न्यायपालिका द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो मानवाधिकार और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है।
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प्रशासन ने क्या कदम उठाए?
रमेश के शव को सऊदी अरब से भारत लाने के लिए कई प्रयास किए गए थे, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय में शिकायतें दर्ज की। इसके बाद सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए। 27 दिन तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तब परिवार ने न्यायालय की शरण ली।
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हाई कोर्ट में याचिका दायर करना
रमेश की मां तीजू बाई ने बुधवार को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के शव के अंतिम दर्शन की गुहार लगाई। उनके वकील सुशील विश्नोई और सुनील पुरोहित ने अदालत में मामले की गंभीरता को पेश किया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने तुरंत इस पर सुनवाई शुरू कर दी।
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भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया
सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने 25 नवंबर को जवाब देते हुए बताया कि सऊदी पुलिस मामले की जांच कर रही है और फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही शव को भारत भेजा जा सकेगा। हालांकि 3 दिसंबर को दूतावास ने जो मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया, उसमें मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट अभी भी जारी नहीं की गई थी। इसके चलते शव को भारत भेजने में अड़चनें आ रही थीं।
आगे की प्रक्रिया और सुनवाई
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 दिसंबर को सऊदी दूतावास और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को नोटिस भेजा। इसके साथ ही, राजस्थान सरकार को भी गृह सचिव के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। 17 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें सऊदी सरकार और भारत सरकार दोनों अपने पक्ष रखेंगे।
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