राजस्थान में मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना: जानें किसानों को कैसे मिलती है आर्थिक सहायता?
Jageshwar prasad | Sept 25, 2026, 17:52 IST
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राजस्थान सरकार ने किसानों और खेत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना शुरू की है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना आकस्मिक परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु या गंभीर चोट के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिसमें राशि ₹5,000 से लेकर ₹2,00,000 तक हो सकती है।
राजस्थान में खेती-किसानी करते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले किसानों, खेतिहर मजदूरों और मंडी श्रमिकों के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना एक बड़ा सहारा है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु, अंगभंग या गंभीर चोट लगने की स्थिति में ₹5,000 से लेकर ₹2,00,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह योजना उस समय किसी संजीवनी से कम नहीं होती जब कमाने वाला सदस्य घायल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। जानकारी के अभाव में कई परिवार इस मदद से वंचित रह जाते हैं, इसलिए इस योजना की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों, खेतीहर मजदूरों और मंडी श्रमिकों को कृषि या कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में अंगभंग या मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हादसे के बाद परिवार को तत्काल आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है।
दुर्घटना की गंभीरता के अनुसार सहायता राशि इस प्रकार है:
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
हां, लाभ पाना केवल मंडी में काम करने वालों तक सीमित नहीं है। खेत में काम करने वाला हर किसान या खेत मजदूर, चाहे वह अपनी जमीन पर काम करता हो या किराए पर ली जमीन पर, यथा-प्रमाण होने पर मदद का हकदार है। आवेदन के समय खुद की जमीन का प्रमाण या किराए पर ली जमीन का प्रूफ देना आवश्यक है।
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है:
दुर्घटना की प्रकृति के अनुसार दस्तावेज अलग-अलग होते हैं:
आवेदन में समस्त आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर 15 दिवस के भीतर भुगतान की कार्रवाई की जाती है। मण्डी स्तरीय सहायता समिति निर्णय लेती है और राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
हां, योजना में जहरीले जीव के काटने से हुई मृत्यु, पेड़ से गिरने से मौत और कृषि यंत्रों के उपयोग के दौरान हुई दुर्घटनाओं पर भी सहायता दी जाती है। सर्पदंश, जहरीले जानवर के काटने और ऊँट के काटने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक के प्रमाण-पत्र तथा पंचनामे पर राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर से भी भुगतान किया जाता है।
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत मंडी कर्मियों को अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं:
दुर्घटना जिस क्षेत्र में होती है, वहां की नजदीकी कृषि मंडी समिति में आवेदन किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी मंडी समिति कार्यालय से संपर्क करें।
सुझाव: यदि आपके परिवार या जान-पहचान में किसी किसान या खेत मजदूर के साथ खेती के दौरान दुर्घटना हो जाए, तो तुरंत नजदीकी मंडी समिति में संपर्क करें और 6 महीने के भीतर आवेदन करें। जानकारी के अभाव में कई परिवार इस मदद से वंचित रह जाते हैं।
यह योजना उस समय किसी संजीवनी से कम नहीं होती जब कमाने वाला सदस्य घायल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। जानकारी के अभाव में कई परिवार इस मदद से वंचित रह जाते हैं, इसलिए इस योजना की पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
किन परिस्थितियों में कितनी सहायता राशि मिलती है?
| दुर्घटना की स्थिति | सहायता राशि |
|---|---|
| मृत्यु होने पर | ₹2,00,000 |
| दो अंग (दोनों हाथ, पैर, आंख) कटने पर | ₹50,000 |
| रीढ़ की हड्डी टूटना / कोमा में जाना | ₹50,000 |
| सिर के बालों की पूर्ण डी-स्केल्पिंग | ₹40,000 |
| दो अंडकोष छिन्न-भिन्न होने पर | ₹40,000 |
| आंशिक डी-स्केल्पिंग (बालों का छोटा भाग) | ₹25,000 |
| एक अंग (हाथ, पैर, आंख) कटने पर | ₹25,000 |
| एक अंडकोष छिन्न-भिन्न होने पर | ₹25,000 |
| चार अंगुली कटने पर | ₹20,000 |
| तीन अंगुली कटने पर | ₹15,000 |
| दो अंगुली कटने पर | ₹10,000 |
| मंडी में फ्रैक्चर होने पर | ₹10,000 |
| एक अंगुली कटने पर | ₹5,000 |
योजना के लिए पात्रता क्या है?
- राजस्थान का मूल निवासी हो।
- किसान, खेतीहर मजदूर या मंडी समिति से अनुज्ञापत्रधारी प्राप्त श्रमिक हो।
- लाभार्थी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए।
- किसान का नाम कृषक पंजीयन पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
क्या किराए की जमीन पर काम करने वाले मजदूर भी पात्र हैं?
आवेदन कैसे करें?
- संबंधित मंडी समिति में जाएं जहां दुर्घटना हुई है।
- जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- SSO पोर्टल या राज किसान साथी प्लेटफॉर्म पर भी आवेदन किया जा सकता है।
- आधार या भामाशाह ID से लॉगिन करें।
- Raj Kisan टैब में जाकर Application Entry Request विकल्प चुनें।
- दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करें।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
| स्थिति | आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|
| अंगभंग की स्थिति में | चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र, इलाज से संबंधित दस्तावेज |
| मृत्यु की स्थिति में | एफ.आई.आर. रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र |
| सर्पदंश/जहरीले जानवर के काटने पर | राजकीय चिकित्सक का प्रमाण-पत्र, पंचनामे पर राजकीय चिकित्सक के हस्ताक्षर |
| सामान्य दस्तावेज | आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक |
आवेदन के बाद कितने दिन में सहायता राशि मिलती है?
क्या जहरीले जीव के काटने या पेड़ से गिरने पर भी सहायता मिलती है?
मंडी श्रमिकों के लिए अन्य क्या सुविधाएं हैं?
- बेटी की शादी पर: ₹75,000 की सहायता
- बच्चों के अच्छे अंक लाने पर: ₹3,000 से ₹10,000 तक की वार्षिक शिक्षा सहायता
अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?
सारांश तालिका
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना |
| उद्देश्य | खेती/कृषि विपणन कार्य में दुर्घटना पर वित्तीय सहायता |
| सहायता राशि | ₹5,000 से ₹2,00,000 तक |
| पात्रता | राजस्थान के किसान, खेतीहर मजदूर, मंडी श्रमिक (आयु 15-70 वर्ष) |
| आवेदन स्थान | संबंधित मंडी समिति / राज किसान साथी पोर्टल / SSO पोर्टल |
| आवेदन की समय सीमा | घटना के 6 महीने के भीतर |
| भुगतान समय | 15 दिन (दस्तावेज पूरे होने पर) |
| आवश्यक दस्तावेज | FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक विवरण |
| भुगतान माध्यम | सीधे बैंक खाते में (DBT) |
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