दो से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकते है पंचायत-निकाय चुनाव, सरकार ने दिया लिखित जवाब
Ashish Bhardwaj | Feb 04, 2026, 20:55 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता और संतान संबंधी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने इस पर लिखित जवाब दिया है।
News In Short
- पंचायत और निकाय चुनावों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- 2 से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए विधि विभाग में बिल प्रक्रियाधीन है।
- 1994-95 में लागू किए गए नियम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- वसुंधरा राजे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन संबंधी नियमों में भी राहत दी थी।
- कांग्रेस के पूसाराम गोदारा के सवाल पर सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब दिया।
News In Detail
शैक्षिक योग्यता पर कोई प्रस्ताव नहीं
दो से ज्यादा संतान वाले भी लड़ सकते हैं चुनाव
1994-95 में आई थी रोक
कर्मचारियों को मिली राहत
चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी
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