राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन जारी

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयेाग ने पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों की गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग कभी भी चुनाव की तारीख व कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

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Amit Baijnath Garg
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State Election Commission

Photograph: (the sootr)

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राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार, सभी जिलों में कलेक्टर को वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने को कहा है। 

इस काम के पूरा होते ही राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की तारीख व कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। गाइडलाइन जारी करके राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन राजस्थान सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर अड़ी हुई है। 

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वोटर लिस्ट अपडेट का यह रहेगा कार्यक्रम

  • वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन 20 सितंबर को।  
  • 5 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां पेश कर सकेंगे। 
  • 29 और 30 सितंबर को विशेष अभियान रहेगा। 
  • 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा। 
  • 24 अक्टूबर तक सप्लीमेंट्री लिस्ट तैयार होगी। 
  • 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होगा।

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पंचायत चुनाव : अलग-अलग वोटर लिस्ट

राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, ग्राम पंचायत के हर वार्ड, पंचायत समिति के हर निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषद के हर निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी और एक जनवरी, 2025 को आधार मानकर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा।

निकाय चुनाव : तीन नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट

  • निकाय चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 सितंबर को प्रकाशित होगी। 
  • तीन नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होगी। 
  • आठ अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां की जा सकेंगी। 
  • 16 अक्टूबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा होगा।

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नवंबर में संभव पंचायत और निकाय चुनाव

पंचायत और निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन के बाद यह तय है कि राज्य निर्वाचन आयोग अक्टूबर के बाद ही निकाय और पंचायत चुनाव करवाएगा। आयोग ने 163 शहरी निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने की गाइडलाइन जारी की है और इसमें नवगठित निकाय भी शामिल है। 

चुनाव को लेकर सरकार-आयोग में विवाद क्या?

चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग और राजस्थान सरकार में टकराव के हालात बन रहे हैं। सरकार दिसंबर तक चुनाव टालना चाहती है, लेकिन आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है। राज्य निर्वाचन आयुक्त वन स्टेट वन इलेक्शन को मौजूदा हालात में अव्यावहारिक बता चुके हैं। जिन शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 2026 और 2027 में पूरा हो रहा है, उनको समय से पहले भंग करके पहले चुनाव नहीं हो सकते।

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वन स्टेट वन इलेक्शन पर उठाए सवाल 

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वन स्टेट वन इलेक्शन पर सवाल उठाए हैं। कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्यकाल पूरा होने से पहले बिना वजह सैकड़ों निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बोर्ड समय से पहले भंग नहीं हो सकते। सरकार के मंत्री दिसंबर में निकायों के एक साथ चुनाव करवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। 

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जिला परिषदों-पंचायत समितियों के चुनाव बाद में

पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में होगी। 21 जिला परिषदों और 222 पंचायत समितियों के सदस्यों और प्रधान, जिला प्रमुखों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर में खत्म होगा। इसलिए उनकी घोषणा बाद में होगी। 6 जिला परिषदों और 78 पंचायत समितियों का कार्यकाल अगस्त-सितंबर, 2026 में खत्म होगा। 4 जिला परिषदों और 30 पंचायत समितियों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर, 2026 में खत्म होगा।

FAQ

Q1: राजस्थान में चुनाव कब होंगे?
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया अक्टूबर के बाद शुरू हो सकती है, और नवंबर में चुनाव हो सकते हैं।
Q2: वोटर लिस्ट अपडेट के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है?
वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए 20 सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी, और 29 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।
Q3: वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में क्या विवाद है?
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करना असंभव है, क्योंकि कई निकायों का कार्यकाल 2026 और 2027 में समाप्त होगा।

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