राजस्थान में 20.36 लाख लोगों की पेंशन रोकी, समय पर नहीं हो पाया वेरिफिकेशन

राजस्थान में 20.36 लाख पेंशनधारकों का वेरिफिकेशन न होने के कारण उनकी पेंशन रोक दी गई। जनवरी 2026 में वेरिफिकेशन नहीं करवाने पर पेंशन नहीं मिल सकेगी। माना जा रहा है कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।

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Purshottam Kumar Joshi
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Jaipur. राजस्थान में पेंशन लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी महीने जनवरी में प्रदेश के करीब 20.36 लाख लोग पेंशन से वंचित रहेंगे क्योंकि उनका समय पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा।

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पेंशन लाभार्थियों की स्थिति और वेरिफिकेशन की आवश्यकता

राजस्थान में जनवरी महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 20.36 लाख लोग वंचित रहेंगे। यह पेंशन लाभार्थी वे हैं जिनका दिसंबर तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। इस मामले में 91,83,333 पेंशन लाभार्थियों में से केवल 71,46,713 का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। इसका मतलब यह है कि 22% पेंशनधारकों का वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है। इस स्थिति ने राज्य भर में पेंशन वितरण प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

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वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी 

राज्य में सबसे ज्यादा पेंशन लाभार्थी जयपुर और जोधपुर जिलों से हैं। जयपुर में 6.11 लाख पेंशनधारकों में से 4.39 लाख का वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि जोधपुर में 3.44 लाख पेंशनधारकों में से 2.53 लाख का सत्यापन हुआ है। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में वेरिफिकेशन की स्थिति अलग-अलग रही। उदाहरण स्वरूप, फलोदी में सबसे कम 69% वेरिफिकेशन हुआ, जबकि बालोतरा में सबसे ज्यादा 86% वेरिफिकेशन किया गया। राजसमंद और झालावाड़ जैसे जिलों में भी 84% से अधिक पेंशनधारकों का वेरिफिकेशन हो चुका है।

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पेंशन शुरू करने के लिए क्या करना होगा?

वेरिफिकेशन न होने की स्थिति में पेंशनधारकों को उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के पास जाकर अपनी जानकारी सत्यापित करनी होगी। पेंशन स्वीकृति अधिकारी पेंशनर का PPO नंबर पोर्टल SSP Rajasthan.gov.in पर दर्ज करेंगे, और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर भौतिक सत्यापन करेंगे। इसके बाद ही पेंशन पुनः शुरू की जा सकेगी।

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वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्यों जरूरी है?

वेरिफिकेशन का उद्देश्य पेंशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और सुनिश्चित करना है कि पेंशन सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही मिले। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की दक्षता में वृद्धि होगी, बल्कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से भी बचाव होगा।

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पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

  • डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: यदि आपने अभी तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा नहीं किया है, तो आप इसे Jeevan Pramaan Portal के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं। 
  • पेंशन स्टेटस चेक: केंद्र सरकार के कर्मचारी Bhavishya Portal पर अपनी पेंशन प्रोसेसिंग और भुगतान की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • EPFO अपडेट: निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने 'PPO' नंबर और पासबुक की जानकारी EPFO Member Portal पर देख सकते हैं।
  • शिकायत निवारण: पेंशन से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप CPENGRAMS पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

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भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष पेंशन योजनाएं और उनकी पात्रता जानकारी:

1. अटल पेंशन योजना (APY)

यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है ताकि बुढ़ापे में आय सुनिश्चित हो सके।
पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक (जो आयकर दाता न हों)।
लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक पेंशन।
आवेदन: अपने बैंक या NSDL APY Portal के माध्यम से जुड़ें। 

2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)

यह योजना घरेलू कामगारों, रिक्शा चालकों और खेतिहर मजदूरों जैसे असंगठित श्रमिकों के लिए है। 
पात्रता: आयु 18-40 वर्ष और मासिक आय ₹15,000 से कम।
लाभ: 60 वर्ष के बाद ₹3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन।
पंजीकरण: नजदीकी CSC (Common Service Centre) पर जाकर पीएम-एसवाईएम कार्ड बनवाएं। 

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

यह बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। 
पात्रता: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु और बीपीएल श्रेणी।
लाभ: 60-79 वर्ष की आयु के लिए मासिक सहायता (राज्य के अनुसार ₹1,500 तक) और 80+ वर्ष के लिए अधिक राशि।
विवरण: अधिक जानकारी National Social Assistance Programme (NSAP) पर उपलब्ध है। 

4. EPFO उच्च पेंशन (Higher Pension)

निजी क्षेत्र के कर्मचारी अब अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। 
पात्रता: वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 को ईपीएस के सदस्य थे।
आवेदन: EPFO Unified Portal पर ऑनलाइन आवेदन करें। 

5. राजस्थान राज्य विशिष्ट योजनाएं

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन: 55 वर्ष (महिला) और 58 वर्ष (पुरुष) से अधिक आयु के राजस्थान निवासियों के लिए।
विशेष योग्यजन पेंशन: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता

मुख्य बिंदू:

  • यह पेंशनधारक वेरिफिकेशन न होने के कारण जनवरी में पेंशन से वंचित रहेंगे। सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण इनकी पेंशन रोकी गई है।
  • पेंशन फिर से शुरू करने के लिए पेंशनधारकों को उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी के पास जाकर सत्यापन कराना होगा। इसके बाद ही पेंशन दोबारा जारी की जाएगी।
  • फलोदी जिले में वेरिफिकेशन का प्रतिशत सबसे कम 69% है, जबकि बालोतरा जिले में यह 86% रहा है।
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