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Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम (Rajasthan Government Health Scheme) में पेंशनर्स के लिए अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ओपीडी की निर्धारित सीमा में वृद्धि कर सकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसके लिए राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना-2021 में अहम संशोधन को हरी झंडी दे दी है।
वित्त विभाग की अधिसूचना के अनुसार, पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस योजना के तहत वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए निर्धारित 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष एवं जांचों के लिए 5 हजार रुपए की निर्धारित सीमा है। इसमें वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को शक्तियां दी गई हैं।
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सीमा में वृद्धि कर सकेंगे सीईओ
संशोधन के बाद ओपीडी दवाइयों के लिए निर्धारित सीमा में 2 लाख रुपए तक के विस्तार के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के अतिरिक्त सीईओ या संयुक्त सीईओ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत) को अधिकृत किया गया है।
इसी तरह 2 लाख से 7 लाख रुपए तक के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) निर्णय ले सकेंगे। वहीं 7 लाख रुपए से अधिक के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक विभाग) को प्राधिकृत किया गया है।
वित्त विभाग के पास नहीं भटकना पड़ेगा
इसी तरह चिकित्सा जांचों के लिए निर्धारित 5 हजार रुपए की सीमा को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राधिकृत हैं। निर्धारित सीमा राशि में वृद्धि के लिए पहले यह शक्तियां वित्त विभाग के अधीन थीं। इन्हें अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है।
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ऑनलाइन आवेदन करना होगा
सरकार के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता पाने के लिए अब आवेदन करना और सरल होगा। पेंशनर्स को इसके लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
फैक्ट फाइल
पेंशनर्स के लिए ओपीडी दवाइयों और चिकित्सा जांचों की सीमा में वृद्धि की गई है।
राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को विशेष अधिकार मिले हैं।
पेंशनर्स को आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
ओपीडी दवाइयों की सीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ाने का अधिकार सीईओ को।
7 लाख रुपए से अधिक की सीमा बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग को अधिकार।
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