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Photograph: (TheSootr)
Bikaner . राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत एक बार फिर चर्चा में है। सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की स्थिति में लगातार सुधार की कोशिश की जाती रही है, लेकिन हालिया आदेश में शिक्षा विभाग ने एक नई दिशा तय की है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि दीपावली से पहले सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सफाई, रंग-रोगन, पेंटिंग और मरम्मत कार्य किए जाएंगे।
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शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा निदेशक IAS सीताराम जाट ने आदेश जारी करते हुए यह कहा कि जिन स्कूलों में विद्यार्थी विकास कोष (Student Development Fund) में पर्याप्त राशि उपलब्ध है, उन्हें इन कार्यों के लिए 15 हजार से 2 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी गई है।
दीपावली से पहले यह आदेश केवल उन 20,250 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों पर लागू होगा जिनके पास विद्यार्थी विकास कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। यह कदम शिक्षा विभाग द्वारा इस क्षेत्र में सुधार करने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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यह रहेंगे स्कूलों पर रंग
स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के आदेश के अनुसार दीवारों पर प्योर आइवरी यानी हल्का क्रीम कलर और छत पर सफेद रंग किया जाएगा। दरवाजे और खिड़कियों पर नट ब्राउन और मेन गेट पर आसमानी बेस पर लाल अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा जाएगा।
दीपावली से पहले आदेश लागू करने का कारण
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का मानना है कि दीपावली एक महत्वपूर्ण त्योहार है और सरकार का उद्देश्य है कि स्कूलों का चेहरा इस सीजन में आकर्षक, स्वच्छ और व्यवस्थित दिखे। इसके तहत, सरकारी स्कूलों के दीवारों, नाम पट्ट, गेट और मुखमंडल (Front Facade) को एक समान रंग संयोजन में पेंट किया जाएगा, ताकि वे त्योहारी सीजन के माहौल के अनुरूप दिखाई दें।
विद्यार्थियों के विकास कोष से खर्च
सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों से विभिन्न शुल्क लिए जाते हैं, जैसे कि प्रवेश शुल्क, ट्रांसफर सर्टिफिकेट शुल्क और परीक्षा शुल्क। इन सभी शुल्कों की राशि विद्यार्थी विकास कोष में जमा की जाती है। इस कोष का उपयोग स्कूल के विकास कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सफाई, मरम्मत, पेंटिंग और अन्य छोटे-मोटे विकास कार्य।
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राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 के तहत नियमों का पालन
राज्य सरकार ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में रंग-रोगन का यह आदेश राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 और नियम 2013 के तहत जारी किया है। इसके अंतर्गत सभी कार्यों का पालन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत सुनिश्चित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि स्कूलों में किए गए सभी कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं न हो।
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