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राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के कारण एसआई भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी और चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति नहीं मिल पाएगी।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक
राजस्थान में एसआई पुलिस भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पहले चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाया और आदेश दिया कि डिवीजन बेंच इस मामले का निर्णय तीन महीने के अंदर करे।
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क्या था हाईकोर्ट की एकलपीठ का आदेश
इससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी और डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी।
सरकार की दलील और कोर्ट का निर्णय
राजस्थान सरकार ने मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा के माध्यम से दलील दी थी कि चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। सरकार का यह कहना था कि भर्ती प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वे आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को अस्वीकार किया और कहा कि भर्ती की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।
यहां जानिए पूरा घटनाक्रम
अब क्या होगा?
अब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एकलपीठ द्वारा 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। तीन महीने के भीतर डिवीजन बेंच को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और भर्ती प्रक्रिया पर सीधे असर पड़ेगा, और इस समय में कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी।
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भर्ती रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
एसआई भर्ती-2021 में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला उनके हक में नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगाई है और इसे तीन महीने के भीतर फिर से निर्णय करने को कहा है।
भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे
एसआई भर्ती-2021 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अगर डिवीजन बेंच अपने फैसले में बदलाव करती है, तो फिर भर्ती प्रक्रिया के अन्य पहलुओं पर भी असर पड़ सकता है।
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