राजस्थान के 3,848 सरपंच बनेंगे प्रशासक, बढ़ेगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल

राजस्थान सरकार ने 3,848 ग्राम पंचायतों के सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पंचायत चुनावों में देरी के कारण यह कदम उठाया गया है। पूरा मामला जानें TheSootr में।

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Nitin Kumar Bhal
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Photograph: (TheSootr)

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राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य की 3,848 ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इनका कार्यकाल सितंबर और अक्टूबर 2025 में समाप्त होने वाला था। इस फैसले के तहत, वर्तमान सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त जाएगा।

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पंचायत चुनावों में देरी का कारण क्या है?

राज्य सरकार ने इस निर्णय को इस कारण से लिया है क्योंकि कुछ अपरिहार्य कारणों से वर्तमान में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो सकते। प्रशासनिक कामकाजी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

यह निर्णय गांवों में प्रशासनिक कामकाजी व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। खासकर उन पंचायतों के लिए जहां चुनाव होने तक कोई स्थिर प्रशासन नहीं रह सकता था।

वर्तमान सरपंचों की नियुक्ति

इस फैसले के तहत, जिन पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 था, उन पंचायतों में वर्तमान सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कदम पंचायतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासक के रूप में काम करने वाले सरपंचों को पंचायतों के संचालन के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं।

इन सरपंचों को पंचायतों के सभी कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए इंतजार किया जाएगा। इन सरपंचों को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए एक प्रशासकीय समिति का गठन किया जाएगा।

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प्रशासकीय समिति का गठन

प्रशासकीय समिति में उप-सरपंच और वार्ड पंचों को शामिल किया जाएगा। इस समिति का मुख्य कार्य पंचायत के दैनिक कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन में प्रशासक की सहायता करना होगा। इस समिति के गठन से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत का काम बिना किसी व्यवधान के चलता रहे और विकास योजनाओं पर असर न पड़े। 

राजस्थान में सरपंचों को प्रशासक बनाया

इस व्यवस्था के तहत, पंचायत के बैंक खातों का संचालन और अन्य वित्तीय प्रशासनिक अधिकार प्रशासक और ब्लॉक विकास अधिकारी (B.D.O.) द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पंचायत के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।

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राजस्थान सरकार ने पंचायतों में प्रशासक लगाने का निर्णय क्यों किया?

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2025 तक समाप्त हो रहा है, वहां नए चुनावों की प्रक्रिया समय पर नहीं हो पाएगी। इसलिए, इन पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और पुराने सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे चुनावों की प्रक्रिया पूरी होने तक लागू किया जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के कार्यों में कोई रुकावट न आने देना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे।

पंचायतों में प्रशासक लगाने का उद्देश्य क्या है?

राज्य सरकार का यह कदम ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी के कारण ग्रामीण इलाकों में किसी भी प्रकार की अस्थिरता न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का यह कदम उन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां चुनाव कराना किसी कारणवश संभव नहीं हो पा रहा था।

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FAQ

1. राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया?
राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया क्योंकि कुछ अपरिहार्य कारणों से पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे थे।
2. यह व्यवस्था कितने समय के लिए लागू होगी?
यह व्यवस्था पंचायत चुनाव होने तक लागू रहेगी। इस दौरान पंचायतों के कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी और प्रशासक के रूप में वर्तमान सरपंच काम करेंगे।
3. प्रशासकीय समिति क्या करेगी?
प्रशासकीय समिति में उप-सरपंच और वार्ड पंचों को शामिल किया जाएगा। यह समिति पंचायत के दैनिक कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन में प्रशासक की सहायता करेगी।
4. क्या यह व्यवस्था पूरे राजस्थान में लागू होगी?
हां, यह व्यवस्था राजस्थान राज्य की उन सभी ग्राम पंचायतों में लागू होगी, जहां चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे।
5. ग्राम पंचायत कह वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां कौन साझा करेगा?
पंचायत के वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रशासक और ब्लॉक विकास अधिकारी (B.D.O.) द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग की जाएंगी।

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