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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर कहा है कि इन घटनाओं के साबित है कि राजस्थान सरकार भर्ती परीक्षाओं को विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से करवाने में पूरी तरह विफल रही हैं।
जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह टिप्पणी सूरज कुमार मीणा व अन्य की याचिकाओं को निपटारा करते हुए की है। कोर्ट ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी होने पर बीबीसी और अल-जजीरा में प्रकाशित खबरों का उल्लेख किया है।
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पर्याप्त कदम उठाना जरूरी
कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 की स्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस भर्ती का भविष्य आज भी अनिश्चित है। भर्ती में चयनितों का ही नहीं, बल्कि परीक्षा को चुनौती का भी भविष्य भी अनिश्चित है। भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और मूल्यांकन प्रोसेस को विश्वसनीय बनाए रखना सरकार की ड्यूटी है। परीक्षा आयोजन में लगा प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। पेपर लीक व नकल सहित अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करना जरूरी है, ताकि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्वक्षता कायम रहे।
यह है पूरा मामला
याचिकाकर्ता एसआई भर्ती 2021 में कैंडिडेट थे। इस भर्ती परीक्षा को हाई कोर्ट ने कैलाशचंद्र शर्मा व अन्य के मामले में 28 अगस्त के फैसले में रद्द करने के आदेश दिए थे। फिलहाल यह मामला खंडपीठ में पेडिंग है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार की सब-कमेटी की सिफारिश के आधार पर एसआई भर्ती 2021 में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर आगामी एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल करने को कहा था।
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हाई कोर्ट ने दे रखे हैं आदेश
आरपीएससी ने 17 जुलाई, 2025 को एसआई भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया। इस में नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी, लेकिन याचिकाकर्ता इस सीमा से भी ज्यादा उम्र के हो गए हैं। उन्होंने सरकार की सब-कमेटी की सिफारिश और हाई कोर्ट के 28 अगस्त, 2025 के आदेश के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में चार साल की छूट देने की गुहार की। हाई कोर्ट ने उन्हें अस्थाई तौर पर एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने के आदेश दे रखे हैं।
विभाग दे सकता है छूट
अदालत ने कहा है कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11 (3) के तहत कैंडिडेट को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलती है। यह छूट एसआई भर्ती 2025 में दी भी है, लेकिन नियम 46 के तहत प्रशासनिक विभाग आयु और अनुभव की शर्त में छूट दे सकता है।
प्रशासनिक विभाग को कैंडिडेट्स के कठिन हालात को ध्यान में रखकर अधिकतम आयु सीमा में तीन साल से ज्यादा भी छूट देने की शक्तियां हैं। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा ने कहा कि अधिकतम आयु सीमा में छूट देना नियोक्ता का अधिकार क्षेत्र है। आयु सीमा में छूट लेना अधिकार नहीं है इसलिए याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।
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यह कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं, लेकिन
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से कहा है कि यह सही है कि आयु सीमा में छूट अदालती आदेश से नहीं दी जा सकती और अदालतों को कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में दखल भी नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार को निम्न कारणों से आयु सीमा में छूट पर विचार करना चाहिए...
- 2021 भर्ती का ​भविष्य अनिश्चित है। एकल पीठ इस भर्ती में भारी गड़बड़ी बताकर रद्द करने को कह चुकी हैं
- कैंडिडेट्स विशेषकर छात्रों को सरकारी भर्ती में समान अवसर, कानून के समक्ष समानता और जीवन जीने व स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के तहत सरकारी भर्तियों में निष्पक्ष व समान अधिकार मांगने का अधिकार है।
- 1989 के नियम 46 में आयु सीमा में छूट दी जाती है और हालात के अनुसार प्रशासनिक विभाग आयु सीमा में छूट पर विचार करने को बाध्य है।
- सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी ने भविष्य की एसआई भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की है।
- 2021 के चार साल बाद जुलाई, 2025 में एसआई भर्ती का विज्ञापन निकला है। इसमें अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी है, लेकिन सरकार को युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा और व्यापक ​जनहित के लिए छूट देनी चाहिए।
आठ सप्ताह में सरकार करे फैसला
अदालत ने याचिकाओं को निपटाते हुए सरकार को आठ सप्ताह में ​अधिकतम आयु सीमा में तीन साल से ज्यादा छूट पर फैसला करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं को पहले ही अस्थाई रूप से एसआई भर्ती 2025 में शामिल करने के अदालती अनुमति मिल चुकी है। आरपीएससी उन्हें परीक्षा में शामिल करे और उनका रिजल्ट भी घोषित करे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के किसी भी फैसले से असहमत होने पर पुन:अदालत की शरण लेने की भी छूट दी है।
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द सूत्र उठा रहा है लगातार मुद्दा
एसआई भर्ती में इंटरव्यू व्यवस्था खत्म करने और आयु सीमा बढ़ाने को लेकर द सूत्र युवाओं के मुद्दे लगातार उठा रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा कई साल से इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से नई एसआई भर्ती परीक्षा में तीन साल की आयु सीमा में रियायत को कम बताते हुए युवा अभ्यर्थियों ने सरकार से अधिकतम आयु सीमा 28 साल करने और छूट सीमा पांच से सात साल करने की मांग कर रहे हैं।
इस मुद्दे को लेकर द सूत्र ने अभियान चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉन गैजेटेड पदों के लिए इंटरव्यू खत्म किए जाने की घोषणा का राजस्थान में अमल नहीं होने को लेकर मुद्दा उठाया। साथ ही दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में अधिकतम आयु सीमा सबसे कम होने और लाखों युवाओं के परीक्षा से वंचित होने की पीड़ा को उजागर किया।
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