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Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने पर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से एक अगस्त तक जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप ढंड ने यह अंतरिम आदेश राजस्थान विश्वविद्यालय के एमए के छात्र जय राव की याचिका पर दिए।
राव के एडवोकेट शांतनु पारीक ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय के हर छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से ही विद्यार्थियों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है।
कानून या कोर्ट आदेश से नहीं छीन सकते
सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत हर साल छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार, सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए। यह चुनाव छात्र का अधिकार है।
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नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान
विश्वविद्यालय ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है। यदि उसकी अवहेलना होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को नहीं मान रहा।
याचिका में कहा गया कि कमेटी की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की है। क्या विश्वविद्यालय तय समय में चुनाव करा पाएगा?
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