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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सड़क हादसे में अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजकुमार शर्मा और उनके नाबालिग बेटे की मुश्किल बढ़ सकती है। नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार ऑडी कार चलाते हुए दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। हादसे में युवक पुलकित पारीक समेत 3 जने घायल हो गए थे। टक्कर मारने के बाद मंत्री पुत्र ने घायलों पर धौंस जमाते हुए कहा कि वे पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के बेटे हैं। वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
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पुलिस जांच रही दस्तावेज
वहीं पुलिस ने कारें जब्त कर ली हैं। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर जांच कर रही है। पुलिस ऑडी कार चला रहे मंत्री पुत्र की उम्र के दस्तावेज की जांच कर रही है। अगर वह नाबालिग पाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार मालिक पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने के प्रावधान हैं। फिलहाल पुलिस दस्तावेज जांच रही है।
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बढ़ सकती है शर्मा की मुश्किल
अगर मंत्री पुत्र नाबालिग निकला, तो ऑडी कार के मालिक की मुश्किल बढ़ सकती है। कार पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा की बताई जा रही है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि प्रताप नगर इलाके में मंगलवार दोपहर 2 बजे तेज रफ्तार ऑडी कार ने दो गाड़ियों को टक्कर मारी थी। स्विफ्ट गाड़ी में बैठे दो लोगों को चोट आई। ऑडी पूर्व मंत्री शर्मा का बेटा युवराज शर्मा चला रहा था।
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पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई कार
घटना के बाद ऑडी गाड़ी चला रहे ड्राइवर से बात की, तो उसने खुद को पूर्व मंत्री और एमएलए का बेटा बताया। घायल पुलकित ने बताया कि वह अपनी दोस्त सुरभि के साथ उसके भाई के इलाज के लिए ब्लड लेकर जा रहा था। इस दौरान पीछे से तेज गति से आ रही एक ऑडी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इसमें उनकी गाड़ी पीछे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
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किसी ने नहीं पहुंचाया अस्पताल
पुलिस ने भी पुलकित को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। रिपोर्ट लिखने में भी आनाकानी की। कमिश्नर को शिकायत की तो रिपोर्ट लिखी गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ऑडी गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए थे। ऑडी को ट्रैफिक थाने में जब्त किया गया है। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है।
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नाबालिग के वाहन चलाने पर कानूनी प्रावधान
मोटर एक्सीडेंट मामलों के एडवोकेट मंगल शर्मा ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 (A) के तहत नाबालिग बच्चे द्वारा सड़क दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी वाहन मालिक और उसके परिजनों की होती है। मामले में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है।
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पूर्व मंत्री का बयान, किसी को नहीं धमकाया
हालांकि पुलिस मामले में जांच कर रही है कि गाड़ी कौन चला रहा था। यदि गाड़ी नाबालिग बालक चला रहा था, तो ऐसे में कार के मालिक पूर्व मंत्री से भी पुलिस तहकीकात करेगी। वहीं इस मामले में पूर्व मंत्री शर्मा ने बयान दिया है कि सड़क हादसे को लेकर दुख है। इस मामले में बेटे ने किसी को नहीं धमकाया है, न ही किसी तरह से केस को प्रभावित करने की कोशिश की। घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति है।
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