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Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह मामला काफी समय से सुर्खियों में है और कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जस्टिस समीर जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को कैलाश शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को 18 अगस्त तक अपनी-अपनी लिखित बहस पेश करने का निर्देश दिया है।
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याचिका प्रारंभिक स्तर पर खारिज की जाए
इस मामले में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न तो एसओजी (Special Operations Group) की रिपोर्ट को चुनौती दी है, ना ही मंत्रिमंडल कमेटी (Cabinet Committee) की सिफारिशों को और ना ही सरकार के भर्ती रद्द न करने के फैसले को चुनौती दी है। महाधिवक्ता का तर्क था कि याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है।
एसओजी की कार्रवाई और गिरफ्तारियां
गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने पेपर खरीदा, डमी कैंडिडेट बैठाए और नकल के जरिए भर्ती पास करने का प्रयास किया। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि परीक्षा की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने परीक्षा रद्द न करने का निर्णय लिया है और यह मुद्दा अब अदालत में है।
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कमेटी की सिफारिशों की समीक्षा की मांग
पिछले कुछ समय से इस मामले में विशेष तौर पर एसओजी की रिपोर्ट और सरकार के फैसले को लेकर असमंजस बना हुआ था। सरकार ने एसओजी की रिपोर्ट और मंत्रिमंडल की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए परीक्षा को रद्द करने का कदम नहीं उठाया है, जबकि कई विशेषज्ञ और प्रभावित पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। अदालत में याचिकाकर्ताओं की ओर से कमेटी की सिफारिशों की पुनः समीक्षा की मांग की जा रही है।
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18 अगस्त तक लिखित बहस पेश करनी होगी
इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी, जब सभी पक्षकार अपनी-अपनी लिखित बहस पेश करेंगे। इसके बाद अदालत इस मामले पर अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी। यह मामला राज्य के हजारों युवाओं से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव राज्य में आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है।
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