बॉलीवुड स्टार सलमान खान को आखिर मिल गई राहत, अब जारी नहीं होंगे गिरफ्तारी वारंट

बॉलीवुड स्टार सलमान खान के खिलाफ अब गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं होगा। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में उन्हे राहत दे दी है। सलमान के खिलाफ पान मसाले के विज्ञापन मामले में अवमानना का केस चल रहा है।

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Mukesh Sharma
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Photograph: (the sootr)

News in Short

  • सलमान खान को मिली राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत
  • जमानती वारंट तामील नहीं होने तक गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर लगाई रोक 
  • पान मसाले के विज्ञापन करने पर लगाई थी पाबंदी 
  • पाबंदी के बावजूद विज्ञापन जारी  
  • अवमानना मामले में हुआ था जमानती वारंट जारी

News in Detail 

फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत मिल गई हैं। आयोग ने जमानती वारंट तामील नहीं होने तक सलमान का गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने राजश्री पान मसाला और सलमान खान की रिवीजन प्रार्थना पत्र पर यह निर्देश दिए।

गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करने के निर्देश 

सलमान के एडवोकेट ने आयोग में कहा कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जयपुर- द्वितीय ने बिना सम्मन दिए सीधे ही जमानती वारंट जारी कर दिए। और अब जिला आयोग गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर आमदा है। 
इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता आयोग को जमानती वारंट की तामील नहीं होने तक गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं करने के निर्देश दिए है।  

जल्द सुनवाई करने के भी निर्देश

पान मसाला बनाने वाली कंपनी और सलमान खान के एडवोकेट ने कहा कि मामले में उन्होंने अवमानना नहीं की है। आयोग ने मामले में जवाब पेश होने तक प्रचार और विज्ञापन करने पर रोक लगाई थी। 
जबकि उन्होंने 15 जनवरी को ही जवाब पेश कर दिया था। इसके अतिरिक्त विज्ञापन पान मसाले का है ही नहीं और सलमान सिल्वर कोटेड इलायची का विज्ञापन कर रहे है। जिला उपभोक्ता आयोग में जमानती वारंट रद्ध करने का प्रार्थना पत्र भी लंबित है। इस पर आयोग ने इस प्रार्थना पत्र पर जल्द सुनवाई के निर्देश भी दिए। 

सलमान को आज होना था पेश

अभिनेता सलमान खान को आज जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर—द्वितीय में पेश होना था। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा ने सलमान खान को जमानती वारंट से तलब किया था।
आयोग ने परिवादी योगेंद्र सिंह के अवमानना प्रार्थना पत्र पर सलमान खान को शुक्रवार 6 फरवरी को जमानती वारंट से पेश होने के निर्देश दिए थे। 
परिवादी के प्रार्थना पत्र में कहा है कि 6 जनवरी 2026 को आयोग की ओर से रोक लगाए जाने के बाद भी राजश्री पान मसाला का प्रचार और विज्ञापन जारी है। यह आयोग की अवमानना है। 

आयोग ने लगाई थी प्रचार-विज्ञापन पर रोक

परिवाद में कहा गया था कि पान मसाला कंपनी व पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर बॉलीवुड स्टार सलमान खान के केसर युक्त इलायची व केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है।
इस पर आयोग ने 6 जनवरी, 2026 को इसके प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद परिवादी ने अवमानना प्रार्थना पत्र दायर करके कहा कि आयोग की रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने इसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाया गया।

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