शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को राहत , राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर मामले में जांच पर रोक लगाई
Gyan Chand Patni | Sept 10, 2025, 17:58 IST
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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है, जिसमें उनके खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाई गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने दोनों सितारों के खिलाफ मामले की जांच पर रोक लगाते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को मामले की पूरी फाइल पेश करने का आदेश दिया है।
यह मामला तब सामने आया जब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर में डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग करने का आरोप लगा था। दोनों अभिनेता और अभिनेत्री हुंडई कंपनी के ब्रांड एम्बेसेडर हैं। उनके साथ ही हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनसो किम , होल टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और शोरूम मालिकों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया था।
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हाईकोर्ट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अनसो किम और अन्य ने एफआईआर को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की अपील की थी। उनका कहना था कि उनके खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं हैं। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसे डिफेक्टिव वाहन दिया गया और शाहरुख खान व दीपिका पादूकोण कंपनी का प्रचार करते हैं।
कंपनी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने तीन साल तक उस गाड़ी को चलाया है, जो डिफेक्टिव बताई गई थी, और वह 67,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर चुके हैं। यदि उन्हें गाड़ी में कोई समस्या महसूस हुई थी, तो वह उपभोक्ता कानून के तहत शिकायत कर सकते थे। उनके अनुसार, इस मामले में कोई आपराधिक तत्व (Criminal Elements) नहीं है, जो एफआईआर के लिए उचित हो।
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इस मामले में शाहरुख खान की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बहस की। दीपिका पादुकोण की ओर से सीनियर एडवोकेट माधव मित्र और हुंडई के एमडी अनसो किम की ओर से सीनियर एडवोकेट विवेक राज बाजवा ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं।
मामला क्या था?
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आरोपों पर सवाल
कंपनी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने तीन साल तक उस गाड़ी को चलाया है, जो डिफेक्टिव बताई गई थी, और वह 67,000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर चुके हैं। यदि उन्हें गाड़ी में कोई समस्या महसूस हुई थी, तो वह उपभोक्ता कानून के तहत शिकायत कर सकते थे। उनके अनुसार, इस मामले में कोई आपराधिक तत्व (Criminal Elements) नहीं है, जो एफआईआर के लिए उचित हो।
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कोर्ट में पेश हुए वकील
हाईकोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया और साथ ही मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामले से संबंधित सारी जानकारी एकत्र की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल जांच पर रोक से संबंधित है और भविष्य में इस मामले में और कदम उठाए जा सकते हैं।
FAQ
- 1. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ क्या आरोप थे?
इन दोनों पर आरोप था कि उन्होंने हुंडई कंपनी के ब्रांड एंबेसेडर के रूप में डिफेक्टिव व्हीकल्स की मार्केटिंग की थी। इस संबंध में भरतपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। - 2. हाईकोर्ट का आदेश क्या था?
राजस्थान हाईकोर्ट ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट को मामले की फाइल पेश करने का आदेश दिया था। - 3. शाहरुख और दीपिका ने कोर्ट में क्या दलील दी?
उन्होंने अपनी दलील में कहा कि उनके खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं हैं। इसके अलावा, वे यह भी कह रहे थे कि यदि गाड़ी में कोई समस्या थी, तो उपभोक्ता कानून के तहत शिकायत की जा सकती थी, न कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी।
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