एसआई भर्ती 2021: हाईकोर्ट में सरकार ने कहा- रद्द करने की जरूरत नहीं

राजस्थान सरकार ने एसआई (सब इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अपना रुख बदल लिया है। हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि वह भर्ती रद्द नहीं करना चाहती। पहले मंत्रिपरिषद की समिति ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी।

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JAIPUR. राजस्थान सरकार ने एसआई (सब इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर अपना रुख बदल लिया है। सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को स्पष्ट कहा गया कि वह इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले राजस्थान मंत्रिपरिषद की गठित कमेटी ने एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी।  

सिर्फ छह फीसदी अभ्य​र्थी फर्जीवाड़े में

सुनवाई के दौरान भजनलाल सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद और अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि वह एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें छह फीसदी अभ्यर्थियों ने ही फर्जीवाड़ा किया है। यानी 838 सफल अभ्यर्थियों में से सिर्फ 53 अभ्यर्थी ही फर्जीवाड़ा करते हुए पाए गए।

परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं

हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष से रुख बदलने का कारण पूछा तो सरकार की तरफ कहा गया कि पिछली अनुशंसा के बाद भर्ती प्रक्रिया की गहन जांच की गई। जांच में पाया गया कि कुल 838 सफल अभ्यर्थियों में से सिर्फ 53 लोग ही फर्जीवाड़े में लिप्त पाए गए। इनके कारण पूरी भर्ती को रद्द करने की जरूरत नहीं है। 

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मंगलवार को भी होगी सुनवाई

हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रखेगा। मामले की सुनवाई से जुड़े एडवोकेट अक्षय दत्त शर्मा ने बताया कि मंगलवार को अदालत याचिकाकर्ता का पक्ष सुनेगा।

पक्ष और विरोध में आंदोलन

एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान में आंदोलन हो रहा है। एक पक्ष इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में है, जबकि दूसरा पक्ष भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में है। यह भर्ती 2021 में निकाली गई थी। उस समय अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में थी।

5 पॉइंट्स में समझें पूरी खबर

  • राजस्थान सरकार का रुख: राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने से इनकार किया है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि वह इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती।

  • फर्जीवाड़े का आंकड़ा: एसआई भर्ती में 838 सफल अभ्यर्थियों में से केवल 53 ने ही फर्जीवाड़ा किया है, जो कुल अभ्यर्थियों का सिर्फ छह फीसदी है।

  • सरकारी पक्ष का बयान: महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती की गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि फर्जीवाड़े के कारण पूरी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती।

  • हाईकोर्ट की सुनवाई: हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया।

  • राज्य में आंदोलन: एसआई भर्ती को लेकर राजस्थान में दो पक्षों के बीच आंदोलन हो रहा है, एक पक्ष भर्ती रद्द करने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में है।

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