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Photograph: (the sootr)
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरपीएससी (RPSC) के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को जमानत दी है। इन दोनों पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी तरीके से परीक्षा पास की थी और बेहतर रैंक हासिल की थी। शोभा राईका को 5वीं रैंक और देवेश राईका को 40वीं रैंक प्राप्त हुई थी।
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सुप्रीम कोर्ट में याचिका का निपटारा
राजस्थान हाई कोर्ट ने 19 मई को देवेश और शोभा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को शोभा राईका और 5 जून को देवेश राईका को अंतरिम जमानत दी थी और अब अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है।
फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने का आरोप
एसओजी (SOG) ने दोनों आरोपियों देवेश और शोभा को राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA) से गिरफ्तार किया था। जांच में यह पाया गया कि दोनों ने फर्जी तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा पास की थी। इसके बाद रामूराम राईका को भी गिरफ्तार किया गया, जो 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान आरपीएससी के सदस्य बने थे और जुलाई, 2022 तक इस पद पर रहे थे।
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एसओजी की जांच जारी
यह मामला राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ा हुआ है, जिसमें 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि परीक्षा के बाद डमी उम्मीदवारों, पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोप सामने आए थे। राज्य सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एसओजी (SOG) को सौंप दी थी, जो अभी भी इस मामले की जांच कर रही है।
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मुख्य बिंदु
आरोप : शोभा और देवेश पर परीक्षा में फर्जी तरीके से रैंक हासिल करने का आरोप
जमानत : सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत दी
पिता की गिरफ्तारी : रामूराम राईका की गिरफ्तारी, जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे
एसओजी जांच : एसओजी द्वारा मामले की जांच जारी