विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट मिली राहत, 44 करोड़ की धोखाधड़ी का हैं मामला
Ashish Bhardwaj | Feb 19, 2026, 14:06 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 19 फरवरी को फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी । उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 13 फरवरी को ही जमानत मिल गई थी। इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट दोनों की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।
News In Short
- सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट को जमानत दे दी है
- उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट 13 फरवरी को जमानत मिल गई थी ।
- राजस्थान पुलिस ने विक्रम को दिसंबर में मुंबई से गिरफ्तार किया था।
- कोर्ट ने दोनों को मध्यस्थता के जरिए विवाद हल करने का निर्देश दिया।
- इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक ने 44 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
News In Detail
राजस्थान पुलिस ने दिसंबर में इन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। श्वेतांबरी भट्ट को पहले ही 13 फरवरी 2026 को अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम भट्ट की जमानत पर सुनवाई के बाद उन्हें नियमित जमानत दे दी है।
कैसे मिली जमानत
ऐसे समझे पूरे मामले को
मध्यस्थता का आदेश
मामले को ट्रांसफर करने की नाकाम कोशिश
भट्ट के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस फिल्म और प्रोजेक्ट से जुड़े ज्यादातर वेंडर और लोग मुंबई के ही रहने वाले हैं। ऐसे में मामले की कानूनी बारीकियों को समझते हुए कोर्ट ने जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली।
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