कर्मचारी की पूर्व सेवा मानने में देरी, हाई कोर्ट ने दो अधिकारियों को भेजा नोटिस
Jageshwar prasad | Jun 27, 2026, 07:48 IST
हाईकोर्ट आदेश की अवमानना, जयपुर जिला परिषद CEO और BDO को नोटिस
राजस्थान हाई कोर्ट ने कोर्ट आदेश के बाद भी पूर्व सेवा का लाभ न देने पर जयपुर जिला परिषद CEO प्रतिभा वर्मा और कोटपूतली BDO महेंद्र पाल को अवमानना नोटिस जारी किया।
समझें क्या है पूरा मामला
- कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर जिला परिषद CEO और विकास अधिकारी को नोटिस।
- याचिकाकर्ता के पति की सेवा की गणना 1983 से न कर 2001 से की गई।
- राजस्थान हाई कोर्ट ने दिसंबर में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था।
- विकास अधिकारी ने मामला जिला परिषद भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- जस्टिस आनंद शर्मा ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह नोटिस पार्वती देवी की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई में दिए हैं।
1983 में नियुक्ति, 2001 में समायोजन
साल 2015 में रविकांत शर्मा का निधन हो गया। विभाग ने पार्वती देवी को समस्त परिलाभ यानी रिटायरमेंट बेनिफिट तो दिए, लेकिन सेवाकाल की गणना 1983 की बजाय 2001 से की। यानी 1983 से 2001 के बीच की 18 साल की सेवा का लाभ नहीं दिया गया।
हाई कोर्ट ने दिया था पार्वती के पक्ष में फैसला
आदेश के बाद भी नहीं मिला लाभ
हाई कोर्ट ने लिया सख्त संज्ञान
FAQ
- अवमानना नोटिस का क्या मतलब है?
जब कोई अधिकारी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता तो हाईकोर्ट अवमानना नोटिस जारी करता है। इसमें संबंधित अधिकारी को कारण बताना होता है कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। जवाब संतोषजनक न हो तो सजा या जुर्माना हो सकता है।
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