इंदौर की 297 कॉलोनियों के रहवासियों को झटका, निगम ने सूची जारी कर इनकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने का पंजीयक को लिखा पत्र 

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Jitendra Shrivastava
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इंदौर की 297 कॉलोनियों के रहवासियों को झटका, निगम ने सूची जारी कर इनकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने का पंजीयक को लिखा पत्र 

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर की 297 कॉलोनियों के हजारों रहवासियों को तगड़ा झटका इंदौर नगर निगम ने दिया है। निगम कॉलोनी सेल के अधिकारियों ने एक सूची बनाकर वरिष्ठ जिला पंजीयक को भेज दी है, जिसमें इन कॉलोनियों में किसी भी तरह की खरीदी-बिक्री की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके लिए भोपाल नगरीय प्रशासन विभाग के 30 मई 2023 के पत्र का हवाला दिया गया है। 



भूखंड, भवन के पंजीयन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं होंगे



30 मई को दिए गए पत्र में कहा गया है कि नगरीय निकाय क्षेत्र के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों की सूची के सार्वजनिक होने की तारीख से संबंधित कॉलोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबंधन के अधीन होगी। सूची की प्रति इस आशय से उप पंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी कि संबंधित कॉलोनी की भूमि व भूखंड, भवन किसी भी प्रकार के पंजीयन बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं होंगे। इसी के तहत 297 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची जारी कर लेख है कि इसमें किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना रजिस्ट्री नहीं की जाए।



सूची में कई पॉश कॉलोनियां भी शामिल



निगम द्वारा 18 पेज में जारी की गई विविध कॉलोनियों की सूची में कई पॉश कॉलोनियां भी है, जो अनाधिकृत के दायरे में है। इसमें बिचौली मर्दाना एरिया की संपत फार्म, संपत विहार कॉलोनी और रॉयल एवेन्यू, सिरपुर की श्रीकृष्ण नगर, तेजपुर गड़बड़ी की लेक पार्क कॉलोनी, बिलावली की श्रीयंत्र नगर बी, सिरपुर की शालीमार पैलेस, सुखलिया की रिद्धी सिद्धी (न्यू गणेश धाम), न्याय नगर सुखलिया, आईडीए की स्कीम 94 सेक्टर जी में बनी न्यू इंदिरा एकता नगर व चौहान नगर, पिपल्याहाना की ग्रेटर बृजेशवरी कॉलोनी, छोटी खऱ्जानी की अयोध्यापुरी कॉलोनी, तुलसी नगर ग्राम पिपल्याकुमार और निपानिया के सर्वे नंबर, छोटा बांगड़दा में ऋषि नगर, स्मृति नगर, ऋषि नगर ए व बी, रोशनबाग आदि, तेजपुर गड़बड़ी की वीआईपी धनश्री कॉलोनी, विशाल नगर, ग्राम लिम्बोदी की श्रीकृष्ण विहार कॉलोनी, ग्राम लिम्बोदी की रानीबाग कॉलोनी व अन्य। 



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पंजीयन विभाग बोला शासन के निर्देशानुसार ही करेंगे



इस मामले में वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा ने कहा कि नगर निगम से पत्र मिला है और इस मामले में शासन के निर्देशानुपार और स्टाम्प एक्ट के अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी।


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