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इंदौर की हुकमचंद मिल की हरियाली को शहरी वन घोषित करने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने 421 करोड़ रुपये में भूमि अधिग्रहण किया था, और अब विकास में कोई रुकावट नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने पेड़ संरक्षण की मांग की थी।
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