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मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अस्पतालों में हिंसा पर 6 घंटे में एफआइआर दर्ज की जाएगी। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और एम्स में हिंसा होने पर पुलिस 6 घंटे में केस करेगी।
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