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प्राचार्य की पदोन्नति पर रोक के बाद भी करवाई ज्वॉइनिंग
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन पर रोक के बाद भी ज्वॉइनिंग करवाए जाने के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने प्रमोशन को लेकर किसी भी प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होगी।