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जबलपुर कुटुंब न्यायालय ने सारिका यादव का भरण-पोषण आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि पत्नी ने बिना कारण पति से अलग रहने का निर्णय लिया। इसलिए उसे भरण-पोषण का अधिकार नहीं है।
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