/sootr/media/media_files/2025/08/21/bilaspur-maintenance-hindu-adoption-the-sootr-2025-08-21-19-01-09.jpg)
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत विधवा बहू पुनर्विवाह करने से पहले तक अपने ससुर से भरण-पोषण पाने की हकदार है। दरअसल, ससुर ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
पढ़ें: स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप : रईस बच्चे सिर्फ विदेश पढ़ाई के लिए कर सकेंगे आवेदन, पर भारतीय संस्थानों में नहीं
ससुर ने दी ये दलील
ससुर की ओर से दायर अर्जी में बताया कि वो पेंशन पर आश्रित है और बहू जॉब कर सकती है। लेकिन, हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दी। साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है।
पढ़ें: दुर्ग धर्मांतरण विवाद: बजरंग दल पर अश्लील हरकत का आरोप,महिला आयोग ने एसपी को लिखा पत्र
जानिए क्या है पूरा मामला
कोरबा निवासी चंदा यादव की शादी साल 2006 में गोविंद प्रसाद यादव से हुई थी। साल 2014 में गोविंद सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ससुराल पक्ष से विवाद होने पर वो बच्चों के साथ अलग रहने लगी।
पढ़ें: छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में योगा और पीजीडीसीए की मांग घटी, फीस कम करने के बावजूद नहीं मिल रहे छात्र
20 हजार रुपए भरण-पोषण की मांग
चंदा ने ससुर तुलाराम यादव से हर महीने 20 हजार रुपए भरण-पोषण की मांग करते हुए कोरबा के फैमिली कोर्ट में मामला प्रस्तुत किया था। फैमिली कोर्ट ने आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 6 दिसंबर 2022 को आदेश दिया कि ससुर अपनी बहू को हर माह 2500 रुपए माह भरण-पोषण दे। यह आदेश बहू के पुनर्विवाह करने तक प्रभावी रहेगा।
पढ़ें: 3 हजार राशनकार्ड रद्द... बीपीएल कार्डधारकों पर खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, जांच जारी
ससुर ने कहा- 'बहू कर सकती है नौकरी'
ससुर ने फैमिली कोर्ट फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। जिसमें उन्होंने आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि वह पेंशनभोगी है। उसकी आय सीमित है। बहू खुद भी नौकरी कर सकती है। उसने बहू पर अवैध संबंध के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर बहू के वकील ने कहा कि उसके पास आय का कोई जरिया नहीं है और बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पर है।
खबर को पांच प्वॉइंट में समझें
|
हाईकोर्ट ने कहा- 'ससुर से भरण-पोषण की हकदार है बहू'
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों के आधार पर कहा कि, ससुर तुलाराम यादव को 13 हजार रुपए पेंशन मिलती है और परिवार की जमीन में भी हिस्सा है। वहीं, बहू के पास न नौकरी है, न संपत्ति से कोई हिस्सा मिला है। इसलिए वह ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार है।
FAQ
FAQ
thesootr links
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- जॉब्सऔरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩👦👨👩👧👧
पत्नी भरण-पोषण | बच्चों का भरण-पोषण | Father-in-law | विधवा बहू को मिलेगा गुजारा भत्ता | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट | छत्तीसगढ़ न्यूज | सीजी न्यूज | रमन सिंह ने अपनी संपत्ती का गलत ब्योरा दिया। सीजी न्यूज