अब आसान नहीं होगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, 1 अक्टूबर से लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर!
Amresh Kushwaha | Sept 20, 2026, 15:27 IST
बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया बदली
जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। देरी से रजिस्ट्रेशन कराने पर अब कलेक्टर या कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। दो साल से ज्यादा देरी पर सीधे न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही सर्टिफिकेट बनेगा।
समझें क्या है पूरा मामला...
- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन का नया नियम बदलने जा रहा है।
- यह नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
- देरी से रजिस्ट्रेशन कराने वालों पर यह नियम लागू होगा।
- 1 से 2 साल की देरी पर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर का आदेश जरूरी होगा।
- 2 साल से ज्यादा देरी पर सीधे कोर्ट का आदेश चाहिए होगा।
क्यों जरूरी हैं ये दोनों सर्टिफिकेट
परिवार के लोग इसका इस्तेमाल बैंक के कामों में करते हैं। संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए भी यह दस्तावेज जरूरी होता है। यही वजह है कि इनके रजिस्ट्रेशन का नियम बदलना आम लोगों के लिए बड़ी खबर है।
कब से लागू होगा नया नियम
इस बदलाव के साथ 1969 के मूल अधिनियम में भी संशोधन हो गया है। यानी अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
किसके लिए बदला है नियम
एक साल से दो साल की देरी पर क्या नियम
इसके लिए कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर का आदेश जरूरी होगा। कलेक्टर द्वारा अधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी यह आदेश दे सकेंगे। इस प्रक्रिया में वेरिफिकेशन के साथ तय फीस भी जमा करनी होगी।
दो साल से ज्यादा देरी पर सीधे कोर्ट जाना होगा
यानी दो साल से ज्यादा देरी होने पर लोगों को अब कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। पहले यह प्रक्रिया इतनी सख्त नहीं थी। नए नियम के बाद देरी से आवेदन करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।
सरकार ने बताया बदलाव का मकसद
आम लोगों के लिए क्या रहेगा जरूरी
एक से दो साल की देरी वालों को कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर कार्यालय से संपर्क करना होगा। वहीं दो साल से ज्यादा देरी वाले मामलों में कोर्ट जाना जरूरी हो जाएगा। इसलिए समय पर दस्तावेज बनवाना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।
आगे क्या होगा
सरकार आने वाले समय में लोगों को इस बदलाव की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान भी चला सकती है। फिलहाल लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन समय पर करा लें।
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