यौन शोषण केस में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट: नाबालिग पहलवान के बयान के बाद मामला खत्म
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को राहत दी। कोर्ट ने नाबालिग पहलवान से जुड़े यौन शोषण मामले को खत्म किया। शिकायतकर्ता ने पहले दिए गए बयान से इनकार कर दिया था। उसने कहा कि उसने किसी दबाव में आकर आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट ने रिपोर्ट और नए बयान को आधार मानकर केस बंद किया।
घटना नहीं हुई, मैं बहकावे में आ गई थी
1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई में नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसने कोई घटना नहीं देखी जो यौन शोषण के दायरे में आती हो। उसने स्वीकार किया कि वह भावनात्मक दबाव में आकर आरोप लगा बैठी थी।
कोर्ट ने नाबालिग के बयान को "गंभीर परिवर्तनीय साक्ष्य" माना और इस आधार पर केस खत्म कर दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की थी।
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थीं दो एफआईआर
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुई थीं। पहली एफआईआर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज हुई जिसमें महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। दूसरी एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें नाबालिग पहलवान ने शिकायत की थी।
दैनिक भास्कर से फोन पर बातचीत में बृजभूषण ने कहा, “यह प्रभु श्रीराम और बजरंगबली का आशीर्वाद है कि मुझे पहली जीत मिली।” उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पहलवानों की उकसावे में नाबालिग ने आरोप लगाए थे। बृजभूषण ने उम्मीद जताई कि अन्य महिला पहलवानों से जुड़े मामलों में भी उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी केस राजनीति से प्रेरित हैं और सच्चाई सामने आएगी। कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण के गृहनगर गोंडा में समर्थकों ने ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। मिठाई बांटी गई और मंदिरों में पूजा अर्चना की गई।