हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, अब 3 अप्रैल को होगी सुनवाई

कल भी कोर्ट में केजरीवाल का मसला छाया रहेगा। कल सीएम की ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इसके अलावा केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी कल ही सुनवाई होगी। 

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Dr Rameshwar Dayal
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NEW DELHI. दिल्ली में कथित शराब घोटाले ( liquor scam ) मामले में मुख्य आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) को दिल्ली हाई कोर्ट ( High court ) ने कोई राहत नहीं दी है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी और ईडी ( ED ) की रिमांड जारी रहेगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अब 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी। दूसरी ओर कल भी कोर्ट में केजरीवाल का मसला छाया रहेगा। कल सीएम की ईडी की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इसके अलावा केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी कल ही सुनवाई होगी। 

पहले सुबह हुई थी सुनवाई

यह निर्णय अदालत ने शाम को सुनाया। इससे पहले सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू हुई जो करीब 20 मिनट चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम सप्लिमेंट्री लिस्ट पर सुनवाई पूरी करने के बाद फिर से सुनवाई करेंगे। दोपहर बाद हुई सुनवाई में कोर्ट ने करीब 1 घंटे 10 मिनट दलीलें सुनने के बाद शाम के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से असिसटेंट सॉलिसिटर जनरल ( ASG ) एसवी राजू ने करीब डेढ़ घंटे अपनी दलीले रखीं। ASG राजू ने कहा कि हम डिटेल में जवाब फाइल करना चाहते हैं। मुख्य केस में हमें 3 हफ्ते दिए गए थे। इस मामले में भी हमें अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह देर करने के हथकंडे हैं।

ईडी मामले को टालना चाहती है: याचिकाकर्ता

इससे पहले सीएम केजरीवाल का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनको  कुछ अहम बात कहनी है। इस पर ED का पक्ष रख रहे ASG एसवी राजू ने कहा कि बहुत सी बातें ज़रूरी बातें हो सकती हैं,  लेकिन हमारा जवाब दाखिल करना ज़रूरी है। जिस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता कस्टडी में है, लेकिन उनसे पहले ED के वकील बोलने लगे। वकील सिंघवी ने कहा कि यह समय बर्बाद करने की कोशिश है और ED की तरफ से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम रिमांड को भी चुनौती दे रहे हैं, कल केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है, इसीलिए इस मामले को भी आज ही सुना जाए, क्यों कि ईडी मामला टलवाना चाहती है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि ED को जवाब देने के लिए संक्षिप्त समय दिया जाएगा। पहले उनको केजरीवाल की याचिका पर ED का जवाब चाहिए। इनको जवाब देने के लिए समय दिया जाना चाहिए। जज ने कहा कि अगर केजरीवाल की रिमांड याचिका पर आज ही सुनवाई की तो समय लगेगा, क्योंकि और भी ज़रूरी कार्य हैं। सिंघवी ने ईडी की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि रिमांड को ही चुनौती दी गई है, जो कल समाप्त हो रही है इसीलिए वह कोर्ट से गिरफ्तारी और रिमांड का बुनियादी आधार तय करने के लिए कह रहै हैं। उन्होंने गिरफ्तारी के बुनियादी आधार को ही कोर्ट में चुनौती दी।

चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों किया गया

सिंघवी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के खिलाफ है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उन्हें प्रचार से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मौलिक ढांचे के विरुद्ध है। एक सीएम को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। सवाल उस गिरफ्तारी के समय का है। इस पर नाराज जज ने कहा कि उनको यह समझना है कि दलील किस बात पर दी जा रही है। उन्होंने सुबह ही कहा था कि मुख्य मामले (गिरफ्तारी को चुनौती) पर नोटिस जारी कर विस्तार से सुनना होगा। तब कहा गया कि उन्हें कल खत्म हो रहे रिमांड पर बहस करनी है।

ईडी ने कहा कि हमें समय मिलना चाहिए

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील राजू ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अंतिम समय मे याचिका दाखिल की और उसकी कॉपी हमें नहीं दी। इस पर जज ने पूछा कि आपको कब याचिका मिली, राजू ने कहा कि कल दोपहर को। इस पर जज ने कहा कि फिर जवाब का मौका देना होगा। केजरीवाल के वकील इसका विरोध करते हुए कहा कि मामला नहीं टलना चाहिए। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा है कि कल यानी 28 मार्च को ईडी सीएम की कस्टडी मांग सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि कल ही सीबीआई भी सीएम केजरीवाल के हिरासत की मांग कर सकती है। गौरतलब है कि 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है।

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