SC की डॉग फीडर्स को चेतावनी, खाना खिलाने वाले कुत्तों को घर में रखें

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले की घटनाओं को लेकर राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी दी। डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय। हर डॉग बाइट और मौत पर भारी जुर्माना लगेगा।

author-image
Sanjay Dhiman
New Update
Now heavy fine for every dog ​​bite and death

Photograph: (the sootr)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

NEWS IN SHORT

  • सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर राज्य सरकारों को चेतावनी दी है।
  • हर कुत्ते के काटने और मौत पर राज्य पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  • डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी तय की जाएगी, अगर कुत्तों को खुले में छोड़ा गया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ABC नियमों के लागू न होने पर राज्य सरकारों को फटकार लगाई।
  • डॉग लवर्स से पूछा गया, “क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं?”

NEWS IN DETAIL

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले के मामलों में राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने कहा है कि हर कुत्ते के काटने और होने वाली मौतों के लिए संबंधित राज्य सरकारों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

जिन मामलों में डॉग बाइट से किसी व्यक्ति को जीवनभर के लिए नुकसान होता है, उन मामलों में डॉग फीडर्स (आवारा कुत्तों को खाना देने वाले) की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जिन लोगों ने इन कुत्तों को खाना दिया है, वे उन्हें घर में रखें और उन्हें खुले में घूमने नहीं दें।

यह खबरें भी पढ़ें...

कड़ाके की ठंड में आवारा कुत्ते बने नवजात के लिए फरिश्ते, ये थी वजह

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला,वैक्सीनेशन के बाद छोडे़ जाएंगे आवारा कुत्ते, सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने पर रोक

ABC नियमों में राज्य सरकारों की नाकामी

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम को सही तरीके से लागू करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि यह समस्या दशकों से बढ़ रही है और इसका कारण केंद्र और राज्य सरकारों की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि हर उस व्यक्ति की मौत के लिए, जिसकी जान कुत्ते के काटने से गई है, संबंधित राज्य सरकार पर मुआवजा लगाया जाएगा।

डॉग लवर्स से सवाल

इससे पहले, 8 जनवरी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को 'हकीकत से दूर' बताते हुए, उनसे पूछा कि उनकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं? कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों के हमलों के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें बच्चों और बुजुर्गों पर हमला किया गया है। कोर्ट ने डॉग लवर्स से पूछा कि अगर आप कुत्तों के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या आप इंसान के जीवन को महत्व नहीं देते?

यह खबरें भी पढ़ें...

डॉग बाइट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- बच्चों और मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि

पांच माह के दौरान राजस्थान में डॉग बाइट के 2 लाख से ज्यादा मामले आए सामने

राज्य सरकारों को गंभीर चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे तत्काल कुत्तों के नियंत्रण और उनके असुरक्षित गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ABC नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं करतीं, तब तक इन घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा।

सुप्रीम कोर्ट जुर्माना डॉग बाइट मुआवजा राज्य सरकारों को चेतावनी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम
Advertisment