नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, तो घर बैठे बनाए अपना DL, अब RTO ऑफिस जाने कि जरूरत नहीं

RTO ने DL बनाने की प्रोसेस को अब और भी आसान कर दिया है। अब आप घर बैठें अपना DL बनवा सकते हैं। आइए जानते है कि घर बैठें DL कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा...

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Amresh Kushwaha
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घर बैठे बनाए अपना DL

DL बनाना हुआ आसान

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BHOPAL. Driving License बनवाने की कवायद करते करते आरटीओ ऑफिस में लंबी लाइन लगाकर आप परेशान हो गए हैं। RTO ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद भी आपका DL नहीं बन रहा है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। RTO ने DL बनाने की प्रोसेस को अब और भी आसान कर दिया है। अब आप घर बैठें अपना DL बनवा सकते हैं। आइए जानते है कि घर बैठें DL कैसे बना सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होगा...

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आखिर क्यों जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता हैं। यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हो तो इसे कानूनी अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

घर बैठें DL कैसे बनाए

RTO ने DL बनाने कि प्रक्रिया अब और आसान कर दी है। अब आप आपना ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठें मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन करके बना सकते हैं। DL बनाने के लिए हमें दो बार आवेदन करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले हमें लर्नर लाइसेंस और बाद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ता है।

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लर्नर लाइसेंस आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं
  • इसके बाद मेनू पर जाएं और Online Services विकल्प का चुनाव करें।
  • Driving Licence Related Service को चुन लें।
  • फिर अपने राज्य MP का चुनाव करें।
  • फिर Apply for Learner Licence के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर लर्नर लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरें।
  • फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
  • फिर मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर RTO पर जाएं।
  • RTO ऑफिस में आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, इसमें आपसे कुछ वैकल्पिक प्रश्न पुछे जाते हैं।
  • टेस्ट में पास होने के बाद आपको लर्नर लाइसेंस दिया जाता है।

Note- आपको बता दें कि यह लर्नर लाइसेंस तीन महीने के लिए मान्य होता है। लर्नर लाइसेंस मिलने के एक महीने के बाद और तीन महीने के अंदर ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस ( DL ) के लिए आवेदन करना होता है।

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ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं
  • इसके बाद मेनू पर जाएं और Online Services विकल्प का चुनाव करें।
  • इसके बाद Driving Licence Related Service को चुन लें।
  • फिर अपने राज्य MP का चुनाव करें।
  • फिर Apply For Driving Licence के विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरें।
  • फिर आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
  • फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इसमें आप अपना लर्नर लाइसेंस, और जन्मतिथि डालकर आगे बढ़ाए।
  • फिर आप अपना Permanent Driving Licence आवेदन फॉर्म को भरें।
  • इसके बाद आप ऑनलाइन माध्यम से ही Driving Licence Fees को जमा करें।
  • आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आप अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक डेट को बुक करें।
  • फिर मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर RTO पर जाएं।
  • RTO ऑफिस में आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
  • टेस्ट में पास होने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है।

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DL बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • वोटर आईडी
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड)
  • मेडिकल सर्टिफिकेट किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी
  • ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
  • पासपोर्ट आकार के फोटो
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