एलन मस्क की 'एक्स' कंपनी ने भारत सरकार पर किया मुकदमा, कंटेंट ब्लॉकिंग का आरोप
Jitendra Shrivastava | Mar 20, 2025, 19:16 IST
elon-musk-company-x Photograph: (thesootr)
एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने IT एक्ट की धारा 79(3)(B) को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं।
एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' (X Corp) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। कंपनी का आरोप है कि भारत सरकार आईटी एक्ट की धारा 79(3)(B) का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कंटेंट को अनधिकृत तरीके से ब्लॉक कर रही है। कंपनी का कहना है कि यह नियम एक गैरकानूनी और अनियमित सेंसरशिप सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जो उनके प्लेटफॉर्म के संचालन को प्रभावित कर रहा है।
भारत सरकार ने इस धारा का इस्तेमाल करते हुए कुछ कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे, लेकिन कंपनी का कहना है कि सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया। 'एक्स' का कहना है कि किसी भी कंटेंट को हटाने से पहले एक लिखित कारण बताना आवश्यक है और सही तरीके से सुनवाई होनी चाहिए, ताकि वे कानूनी तरीके से चुनौती दे सकें।
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आईटी एक्ट की धारा 79(3)(B) के तहत सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसे उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 'एक्स' ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की अपील की है, ताकि किसी भी कंटेंट को हटाने से पहले उसकी समीक्षा की जा सके और सभी कानूनी उपायों का पालन किया जाए।
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कंपनी ने यह भी कहा है कि भारत सरकार के आदेश प्लेटफॉर्म के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इससे पहले भी साल 2022 में कंपनी को धारा 69A के तहत कंटेंट हटाने का आदेश मिला था, जिसे लेकर कंपनी ने न्यायिक प्रक्रिया की मांग की थी। अब इस नई याचिका के माध्यम से कंपनी एक बार फिर से अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है।
भारत सरकार का आरोप
कंपनी ने 2015 के श्रेया सिंघल केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था, जिसमें इंटरनेट पर किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता बताई गई थी। 'एक्स' का मानना है कि सरकार धारा 79(3)(B) की गलत व्याख्या कर रही है और उसे इस नियम की सीमाओं के भीतर ही कार्य करना चाहिए।
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आईटी एक्ट और कंटेंट ब्लॉकिंग
इसके अलावा, भारत सरकार ने 'एक्स' के एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ग्रोक का इस्तेमाल कई सवालों के जवाब देने के लिए किया जाता है, लेकिन कभी-कभी इसमें अपशब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, जिसे लेकर भारत सरकार ने कंपनी से स्पष्ट जवाब मांगा है।
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कंपनी के बयान
FAQ- खबर से संबंधित सामान्य प्रश्न
- आईटी एक्ट की धारा 79(3)(B) क्या है?
आईटी एक्ट की धारा 79(3)(B) सरकार को इंटरनेट कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कंपनी का कहना है कि सरकार ने इस धारा का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। - क्या भारत सरकार ने 'एक्स' के ग्रोक चैटबॉट के खिलाफ कोई कार्रवाई की है?
हां, भारत सरकार ने 'एक्स' के एआई चैटबॉट ग्रोक (Grok) से जुड़े सवालों के जवाब में गालियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं और कंपनी से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा है।
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