केजरीवाल बने रहेंगे सीएम, जेल से चलाएंगे सरकार!

Dr Rameshwar Dayal | Mar 28, 2024, 14:40 IST
Share
KEJARIWAL
KEJARIWAL

सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मसला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

NEW DELHI: प्रर्वतन निदेशालय (ED) की हिरासत में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (arvind kejriwal) दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका को हाई कोर्ट (high court) ने खारिज कर दिया है और कहा है कि यह कार्यपालिका (executive) से जुड़ा मामला है, लिहाजा दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे या वह इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे। कोर्ट का स्पष्ट कहना है इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि यह मसला जब तक नहीं सुलझता, तब तक सीएम जेल में रहकर भी सरकार चलाते रहेंगे। याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से कानून और न्याय की प्रक्रिया में बाधा आएगी, साथ ही दिल्ली में संवैधानिक तंत्र भी हो सकता है।

यह कार्यपालिका का मसला है, न्यायपालिका का नहीं


केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी। उनकी मांग थी कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार व उपराज्यपाल के प्रधान सचिव से यह बताएं कि किस अधिकार के तहत केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। उनका कहना है कि एक वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मसला कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उनके पास इस बात के प्रमाण या दस्तावेज है कि ऐसे हालातों में सीएम अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं और उन्हें हटाया जाना जरूरी है।

सीएम को हटाना संवैधानिक बाध्यता नहीं


याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे हालात में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि तभी तो हम कह रहे हैं कि यह मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ नहीं है। हम इसकी समीक्षा नहीं कर सकते। कोर्ट का कहना था कि हम समझते हैं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं। पीठ ने कहा कि अदालत को यकीन है कि कार्यकारी शाखा इस सब की जांच कर रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन वे इस पर निर्णय लेंगे, हम नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं, तो उसने कहा कि इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं।

यह भी पढ़ें:-

सान्याल ने आईएएस की तैयारी पर सवाल क्यों खड़े किए

अब कंपनियां सस्ते में ठीक करवाएंगी आपका सामान

ब्लू टिक को लेकर मस्क का बड़ा बयान

डेबिट कार्ड का शुल्क बढ़ जाएगा

Tags:
  • ED
  • अरविंद केजरीवाल
  • Arvind Kejriwal
  • High Court
  • हाई कोर्ट
  • याचिका
  • खारिज
  • Executive
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा