जीएसटी हुआ जीरो: कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत, अब सस्ती होंगी ये 33 दवाएं, देखें पूरी लिस्ट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई वस्तुओं और दवाओं पर राहत की घोषणा की। 33 जीवन रक्षक दवाओं की जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया, जिससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत मिली और दवाएं सस्ती होंगी।

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Sanjay Dhiman
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GST REDUSE on medicine

Photograph: (the sootr)

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देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देश में लागू जीएसटी स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी। इन बदलावों में आम आदमी से जुड़ी कई वस्तुओं और दवाओं पर भी राहत की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने 33 जीवन रक्षक दवाओं सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।

केंद्र सरकार के इस निर्णय ने उन लाखों लोगों को राहत प्रदान की है जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस नई घोषणा के बाद अब देश में कैंसर, थैलेसीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी जटिल बीमारियों की दवाएं सस्ती हो जाएंगी। 

इन बीमारियों के मरीजों को मिलेगी राहत

इन 33 जीवन रक्षक दवाओं में कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट, और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं जिनमें Agalsidase Beta, Imiglucerase, Onasemnogene abeparvovec, Daratumumab, Alectinib, Risdiplam, Atezolizumab, Evolocumab, और Inclisiran शामिल हैं, अब जीएसटी के भार से मुक्त हो जाएंगी।

इन दवाओं की कीमतों में गिरावट से मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ भी घटेगा। इस निर्णय से न केवल दवाओं की कीमतें घटेंगी, बल्कि हेल्थ बीमा योजनाओं की कीमतें भी सस्ती होंगी, जिससे आम लोग स्वास्थ्य कवरेज का लाभ अधिक सस्ते दरों पर उठा सकेंगे। 

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अन्य जरूरी दवाओं पर भी जीएसटी में राहत

इसके अलावा, तीन अन्य जरूरी दवाओं पर भी जीएसटी को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसके साथ ही, कुछ अन्य चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिनमें शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।

इन दवाओं पर लागू जीएसटी में बदलाव:

  • 12% से 0%: कैंसर, थैलेसीमिया, और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं।

  • 5% से 0%: कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाएं।

  • 18% से 5%: चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, और दंत चिकित्सा उपकरण।  

आम आदमी से जुडे़ इस बदलाव को ऐसे समझें...

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  1. जीएसटी काउंसिल ने 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 0% कर दिया है।
  2. इन दवाओं में कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट, और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों के इलाज वाली दवाएं शामिल हैं।
  3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इस निर्णय की घोषणा की, जिससे मरीजों को इलाज में राहत मिलेगी।
  4. तीन अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर भी जीएसटी को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है।
  5. सरकार ने हेल्थ बीमा को सस्ता बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

हेल्थ बीमा की लागत भी हुई कम

जीएसटी में राहत के कारण, अब हेल्थ बीमा योजनाएं भी और सस्ती हो जाएंगी। इससे देश भर में बीमा कवरेज का विस्तार होगा और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है। 

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मीठी चीजों पर नया टैक्स

इन परिवर्तनों के साथ ही, जिन वस्तुओं में 28 से 40 प्रतिशत तक अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ होता है, उन पर अब ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली मीठी चीजों का सेवन नियंत्रित करना है। 

मुख्य दवाओं की सूची जिनपर जीरो हुआ जीएसटी

वे जरूरी जीवन रक्षक दवाएं जिन पर सरकार ने जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से खत्म कर जीरो कर दिया है।

  1. Agalsidase Beta

  2. Imiglucerase

  3. Onasemnogene abeparvovec

  4. Daratumumab

  5. Alectinib

  6. Risdiplam

  7. Atezolizumab

  8. Evolocumab

  9. Inclisiran

यह सूची उन दवाओं को शामिल करती है जो विशेष रूप से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, और अन्य दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। 

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