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Photograph: (the sootr)
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देश में लागू जीएसटी स्लैब में बदलाव की घोषणा की थी। इन बदलावों में आम आदमी से जुड़ी कई वस्तुओं और दवाओं पर भी राहत की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने 33 जीवन रक्षक दवाओं सहित कई अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।
केंद्र सरकार के इस निर्णय ने उन लाखों लोगों को राहत प्रदान की है जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इस नई घोषणा के बाद अब देश में कैंसर, थैलेसीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी जटिल बीमारियों की दवाएं सस्ती हो जाएंगी।
इन बीमारियों के मरीजों को मिलेगी राहत
इन 33 जीवन रक्षक दवाओं में कैंसर, थैलेसीमिया, किडनी ट्रांसप्लांट, और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों का इलाज करने वाली दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं जिनमें Agalsidase Beta, Imiglucerase, Onasemnogene abeparvovec, Daratumumab, Alectinib, Risdiplam, Atezolizumab, Evolocumab, और Inclisiran शामिल हैं, अब जीएसटी के भार से मुक्त हो जाएंगी।
इन दवाओं की कीमतों में गिरावट से मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ भी घटेगा। इस निर्णय से न केवल दवाओं की कीमतें घटेंगी, बल्कि हेल्थ बीमा योजनाओं की कीमतें भी सस्ती होंगी, जिससे आम लोग स्वास्थ्य कवरेज का लाभ अधिक सस्ते दरों पर उठा सकेंगे।
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अन्य जरूरी दवाओं पर भी जीएसटी में राहत
इसके अलावा, तीन अन्य जरूरी दवाओं पर भी जीएसटी को 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसके साथ ही, कुछ अन्य चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिनमें शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण शामिल हैं।
इन दवाओं पर लागू जीएसटी में बदलाव:
12% से 0%: कैंसर, थैलेसीमिया, और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं।
5% से 0%: कुछ अन्य महत्वपूर्ण जीवनरक्षक दवाएं।
18% से 5%: चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, और दंत चिकित्सा उपकरण।
आम आदमी से जुडे़ इस बदलाव को ऐसे समझें...
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हेल्थ बीमा की लागत भी हुई कम
जीएसटी में राहत के कारण, अब हेल्थ बीमा योजनाएं भी और सस्ती हो जाएंगी। इससे देश भर में बीमा कवरेज का विस्तार होगा और मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है।
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मीठी चीजों पर नया टैक्स
इन परिवर्तनों के साथ ही, जिन वस्तुओं में 28 से 40 प्रतिशत तक अतिरिक्त चीनी या मीठा पदार्थ होता है, उन पर अब ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली मीठी चीजों का सेवन नियंत्रित करना है।
मुख्य दवाओं की सूची जिनपर जीरो हुआ जीएसटी
वे जरूरी जीवन रक्षक दवाएं जिन पर सरकार ने जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से खत्म कर जीरो कर दिया है।
Agalsidase Beta
Imiglucerase
Onasemnogene abeparvovec
Daratumumab
Alectinib
Risdiplam
Atezolizumab
Evolocumab
Inclisiran
यह सूची उन दवाओं को शामिल करती है जो विशेष रूप से गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, थैलेसीमिया, और अन्य दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।
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