केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स ( Toll Tax ) में 50% तक की छूट दी है। यह छूट उन हाईवे हिस्सों पर लागू होगी, जहां पुल, सुरंग या फ्लाईओवर का हिस्सा 50% से अधिक है। सरकार का उद्देश्य यात्रियों और कमर्शियल वाहनों को राहत प्रदान करना है।
क्या बदला है टोल टैक्स के नियम में?
अब नए नियम के तहत यात्रियों को उस मार्ग पर टोल का आधा शुल्क देना होगा जहां विशेष संरचनाओं का हिस्सा 50% से ज्यादा हो। पहले इन हिस्सों पर भारी टोल वसूला जाता था, लेकिन अब इसे 50% तक घटा दिया गया है।
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टोल टैक्स घटाने का फॉर्मूला
नए नियम में दो फॉर्मूले लागू किए गए हैं। पहला है पुल, सुरंग या फ्लाईओवर की लंबाई को 10 गुना करके सामान्य सड़क की लंबाई में जोड़ना। दूसरा फॉर्मूला है उस हिस्से की लंबाई को 5 गुना करके टोल तय करना। जो भी फॉर्मूला कम टोल निकालेगा, वही लागू होगा।
किसको मिलेगा फायदा?
यह बदलाव उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो ऐसे मार्गों पर यात्रा करते हैं, जहां एलिवेटेड संरचनाएं जैसे फ्लाईओवर और सुरंगें ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए, द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहले 317 रुपए तक का टोल लगता था, जो अब 153 रुपए हो सकता है।
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नए नियम का असर कब दिखेगा?
नया नियम लागू हो चुका है और जल्द ही इस 50% टैक्स छूट का असर देखने को मिलेगा। जिन हाईवे पर अधिक टोल लिया जाता था, वहां टोल टैक्स में कटौती शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार के इस फैसले से लाखों यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी।