सिंधु जल संधि पर भारत का कड़ा रुख : इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला किया खारिज, पाकिस्तान को चेतावनी
Sanjay Dhiman | May 17, 2026, 16:31 IST
Photograph: (the sootr)
भारत ने हेग स्थित अवैध कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को पूरी तरह खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी और पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय कानून का दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी गई है।
पांच पाइंट में समझें मामला
- फैसला खारिज: भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग की अवैध अदालत का फैसला पूरी तरह ठुकराया।
- कोई वजूद नहीं: विदेश मंत्रालय के मुताबिक गैर-कानूनी तरीके से बनी इस कोर्ट की कोई मान्यता नहीं।
- संधि स्थगित: सीमा पार आतंकवाद के विरोध में भारत द्वारा संधि को स्थगित रखने का फैसला बरकरार।
- पाकिस्तान की साजिश: पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर कश्मीर विकास रोकने की कोशिश नाकाम हुई।
- सख्त चेतावनी: जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, भारत किसी भी नियम को नहीं मानेगा।
भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को खारिज किया
भारत का कहना है कि इस अदालत का गठन ही सिंधु जल संधि का उल्लंघन है और उसके सभी फैसले अवैध हैं। मंत्रालय ने साफ किया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला अब भी लागू है।
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सिंधु जल संधि और भारत का स्थगन
विदेश मंत्रालय ने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि संधि स्थगित होने के दौरान भारत किसी भी दायित्व के लिए बाध्य नहीं है।
किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर विवाद
भारत का रुख है कि यह अदालत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग है। इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है ।
भारत का संदेश पाकिस्तान के लिए
भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून का दुरुपयोग करके किसी भी तरह का लाभ नहीं उठा सकता।
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