गंभीर बीमारी वाले लोग भी ले सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, IRDAI ने किया नियमों में बदलाव
Dolly patil | Apr 23, 2024, 10:41 IST
INSURANCE
65 वर्ष से ऊपर उम्र वाले भी हेल्थ इंश्योरेंस करा सकेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों में हाल ही में बदलाव किए हैं। इन नियमों में बदलाव करते हुए IRDAI ने मैक्सिमम एज लिमिट हटा दी है।
अब हर उम्र के लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव किया है। IRDAI ने ये बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिए गए हैं। वहीं नए नियमों के मुताबिक, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के पात्र है। इसी के साथ गंभीर बीमारी वाले भी अब हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारी वाले लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकेंगे।
पहले कोई भी बीमारी वाले इंश्योरेंस नहीं ले सकते थे। हालांकि अब नियमों में बदलाव किया गया है। यानी अब इंश्योरेंस कंपनियां लगातार 60 महीने की कवरेज के बाद मौजूदा स्थिति के बारे में खुलासा नहीं करने और गलत बयानी के आधार पर कस्टमर के किसी भी बीमा क्लेम को खारिज नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही कैंसर, हार्ट, गुर्दे और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने से अब कंपनियां मना नहीं कर सकेंगी।
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इस इंश्योरेंस के नियमों में पॉलिसी धारकों के लिए वेटिंग पीरियड कम करने और क्लेम सेटलमेंट की शर्तों में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है। हालांकि पहले बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड 8 साल का होता था जो की अब 5 साल का कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक मोरेटोरियम पीरियड 8 साल का होता था। दरअसल मोरेटोरियम पीरियड में बीमा कंपनियां नो लुक बैक पॉलिसी लागू करने के लिए आवेदन करती हैं। हालांकि अब IRDAI का कहना है कि लगातार आठ साल की पॉलिसी पूरी करने के बाद लुक-बैक पॉलिसी लागू नहीं होगी इसी के साथ अब 8 साल की 6 साल के भीतर वे इसके हकदार हो जाएंगे।
कौन - कौन करा सकता है, इंश्योरेंस
पहले कोई भी बीमारी वाले इंश्योरेंस नहीं ले सकते थे। हालांकि अब नियमों में बदलाव किया गया है। यानी अब इंश्योरेंस कंपनियां लगातार 60 महीने की कवरेज के बाद मौजूदा स्थिति के बारे में खुलासा नहीं करने और गलत बयानी के आधार पर कस्टमर के किसी भी बीमा क्लेम को खारिज नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही कैंसर, हार्ट, गुर्दे और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने से अब कंपनियां मना नहीं कर सकेंगी।
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IRDAI ने और क्या किए बदलाव
इस इंश्योरेंस के नियमों में पॉलिसी धारकों के लिए वेटिंग पीरियड कम करने और क्लेम सेटलमेंट की शर्तों में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है। हालांकि पहले बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड 8 साल का होता था जो की अब 5 साल का कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक मोरेटोरियम पीरियड 8 साल का होता था। दरअसल मोरेटोरियम पीरियड में बीमा कंपनियां नो लुक बैक पॉलिसी लागू करने के लिए आवेदन करती हैं। हालांकि अब IRDAI का कहना है कि लगातार आठ साल की पॉलिसी पूरी करने के बाद लुक-बैक पॉलिसी लागू नहीं होगी इसी के साथ अब 8 साल की 6 साल के भीतर वे इसके हकदार हो जाएंगे।
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