ITR Form New Rule: फॉर्म में दूसरा पता नहीं दिया तो अटक सकता है रिफंड, जानें
Kaushiki | Jul 07, 2026, 16:00 IST
ITR Form New Rule
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के नए आईटीआर फॉर्म में दूसरा पता भरने का नया कॉलम जोड़ा है। जो नौकरीपेशा कर्मचारी किराए के मकान में रहकर HRA क्लेम करते हैं, उनके लिए दोनों पतों की सही और मैचिंग जानकारी देना अब अनिवार्य हो गया है।
समझें क्या है पूरा मामला
- नए आईटीआर फॉर्म में अब दो पते देना जरूरी कर दिया गया है।
- टैक्सपेयर्स को अब प्राइमरी के साथ सेकेंडरी एड्रेस भी भरना होगा।
- यह नियम खासकर किराए के घर में रहने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए है।
- दोनों पतों की मदद से आयकर विभाग एचआरए क्लेम की जांच करेगा।
- पते की जानकारी गलत होने पर आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है।
HRA क्लेम करने वाले ध्यान दें
अब टैक्सपेयर्स को अपने मुख्य पते के साथ दूसरा पता भी बताना होगा। यह नया बदलाव नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषकर जो लोग अपने घर से दूर दूसरे शहर में जॉब करते हैं।
क्या है ITR
क्यों लाया गया सेकेंडरी एड्रेस का नियम
अक्सर लोग अपना पुराना या अधूरा परमानेंट एड्रेस (इनकम टैक्स रिफंड) ही फॉर्म में भरते थे। इस वजह से कई बार जरूरी सरकारी नोटिस सही समय पर नहीं पहुंचते थे। अब दूसरा पता होने से नोटिस मिस होने की समस्या खत्म हो जाएगी।
एचआरए क्लेम की जांच होगी अब आसान
वे रेंट की रसीदें भी अपने किसी दूसरे पुराने पते की दिखाते हैं। इसके साथ ही वे प्राइमरी एड्रेस अपने माता-पिता के घर का डालते हैं। अब दो पते होने से असल लोकेशन का तुरंत पता चल जाएगा।
ITR कैसे काम करता है
किसे देना होगा फॉर्म में दूसरा पता
अपने होमटाउन वाले घर को सेकेंडरी एड्रेस के कॉलम में भरें। इस तरह विभाग के पास आपके दोनों घरों का सही रिकॉर्ड रहेगा। इससे भविष्य में वेरिफिकेशन के दौरान कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी।
सिर्फ कॉलम भरने से नहीं मिलेगी टैक्स छूट
हर महीने की वैलिड रेंट रसीद भी पास होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मकान मालिक का पैन कार्ड होना भी अनिवार्य है। इन सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स के बिना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
गलत पता भरने के हो सकते हैं गंभीर परिणाम
तो टैक्स असेसमेंट के दौरान आपके एचआरए क्लेम पर सवाल उठेंगे। विभाग आपसे इस विसंगति को लेकर तुरंत लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है। दस्तावेज सही न होने पर आपका पूरा क्लेम खारिज हो जाएगा।
रिफंड अटकने की बढ़ जाएगी बड़ी आशंका
रिफंड की प्रोसेसिंग में कई महीनों की लंबी देरी हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय पते को रेंट एग्रीमेंट से जरूर मिलाएं। सावधानीपूर्वक भरा गया फॉर्म ही आपको बिना रुकावट रिफंड दिलाएगा।
FAQ
- नए आईटीआर फॉर्म में सेकेंडरी एड्रेस का कॉलम क्यों जोड़ा गया है?
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स से संपर्क बेहतर करने और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कॉलम जोड़ा है। इससे उन लोगों का सही रिकॉर्ड मिलेगा जो नौकरी के कारण एक से ज्यादा पतों पर रहते हैं। - क्या आईटीआर में दूसरा पता न देने या गलत देने पर एचआरए क्लेम खारिज हो सकता है?
जी हां, अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस आपके रेंट एग्रीमेंट या रसीदों से मैच नहीं खाता है, तो आयकर विभाग आपके एचआरए क्लेम को संदिग्ध मानकर खारिज कर सकता है और आपसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। - एचआरए टैक्स छूट का सही लाभ उठाने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
एचआरए छूट पाने के लिए आपके पास वैध रेंट रसीद, वैध रेंट एग्रीमेंट और आपके मकान मालिक का पैन कार्ड होना अनिवार्य है। ये दस्तावेज आईटीआर में दिए गए पते से मेल खाने चाहिए।
कम कमाई पर भी ITR भरना क्यों जरूरी है? नौकरीपेशा लोग जानें नियम
PRARAMBH 2026: इनकम टैक्स की नई वेबसाइट और AI चैटबॉट लॉन्च, बिना CA की मदद लिए भी भर सकेंगे ITR
Toll Tax Rule Change: आधे-अधूरे एक्सप्रेस-वे पर नहीं देना पड़ेगा पूरा टोल, बदल गए नियम
भारत में शुरू होने जा रही है Air Taxi, सिर्फ 15 मिनट में गुरुग्राम से पहुंचेंगे नोएडा
सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman
अस्पताल का लैब बोतलों में भ्रूण : कोरबा के लाइफ केयर हॉस्पिटल में कौन सा खेल? कोर्ट को भी नहीं मिला जवाब
By Umeshwari Baghel
RCA चुनाव में बड़ा उलटफेर, राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने छोड़ा मैदान
By Ashish Bhardwaj
वेदांता ग्रुप को जल्द नया और युवा नेतृत्व मिलेगा: प्रिया अग्रवाल हेब्बर हो सकती हैं उत्तराधिकारी, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
By Arohi Raj
हाईकोर्ट की फटकार से जागा स्वास्थ्य विभाग: सचिव अमित कटारिया पर लगा जुर्माना, लापरवाही में कांकेर CMHO सस्पेंड
By Umeshwari Baghel
बंटी नागर सुसाइड केस: रियल एस्टेट कारोबारी की मौत पर तीन महिलाएं पुलिस के राडार पर
By Sanjay Gupta