जस्टिस BV नागरत्ना जजों की नियुक्ति में निभाएंगी अहम रोल, देश की पहली महिला CJI बनेंगी

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम की सदस्य बन गईं हैं। उनका नाम अब देश की पहली महिला चीफ जस्टिस की रेस में भी शामिल हो गया है।

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Rohit Sahu
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सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी.वी. नागरत्ना (Justice BV Nagratna) को अब सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के कलीजियम में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस अभय एस. ओका के रिटायर होने के बाद उनकी पोस्टिंग हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के कलीजियम (Supreme Court Collegium) में चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के बाद बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस नागरत्ना सदस्य होंगीं।

 जस्टिस नागरत्ना के पास जज चुनने की अहम जिम्मेदारी

अब जस्टिस नागरत्ना भी उन जजों में शामिल होंगी, जिनकी सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। वह 29 अक्टूबर 2027 को रिटायरमेंट होने तक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा रहेंगी। इस दौरान जजों कि नियुक्ति की सिफारिशों में उनका अहम रोल रहेगा।

कौन हैं जस्टिस बी.वी. नागरत्ना

जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया के घर हुआ था।  उन्होंने 28 अक्टूबर 1987 को वकालत शुरू की थी और संविधान, बीमा कानून जैसे मामलों की स्पेशलिस्ट बनीं। 18 फरवरी 2008 को वह कर्नाटक हाई कोर्ट में अडिशनल जज बनीं और फरवरी 2010 में स्थायी नियुक्ति प्राप्त की।

2027 में बन सकती हैं देश की पहली महिला चीफ जस्टिस

जस्टिस नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) का कार्यकाल 29 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। 2027 में ही उन्हें सीनियर होने के आधार पर उन्हें भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का अवसर भी मिल सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय न्यायपालिका की एक ऐतिहासिक पहल होगी।

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लैंगिक संतुलन की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में महिलाओं की कम संख्या पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि लैंगिक संतुलन कायम रखने और समान अवसर देने के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। यह टिप्पणी तब आई थी जब एक आदिवासी महिला जज को सेवा में बहाल किया गया, जिसे अपनी पहले की नौकरी छिपाने के आरोप में बर्खास्त किया गया था।

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सुप्रीम कोर्ट कलीजियम क्या करता है?

  • यह प्रणाली 1993 से अस्तित्व में है।
  • इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज होते हैं।
  • यही जज देश के 25 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों की सिफारिश सरकार से करते हैं।
  • सरकार सिफारिश लौटा सकती है, लेकिन दोबारा सिफारिश पर स्वीकार कर लेती है।

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