किस पंगे में फंस गए खान सर, जा सकते हैं 10 साल के लिए जेल!

Anjali Dwivedi | Jun 05, 2026, 18:31 IST
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पटना में खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर हुई फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • पटना में खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर हुई फायरिंग मामले में FIR दर्ज हुई है।
  • पुलिस ने इस मामले में खान सर उर्फ फैजल खान को नामजद आरोपी बनाया है।
  • खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
  • गार्डों ने बयान दिया कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही गोलियां चलाई थीं।
  • पुलिस ने मामले में BNS की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत धाराएं लगाई हैं।
पटना के मशहूर शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल एकेडमी के बाहर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। कदमकुआं थाना पुलिस ने इस मामले में दर्ज FIR में खान सर का नाम मुख्य आरोपी के रूप में शामिल किया है। इसके बाद से ही पटना के साथ-साथ पूरे देश में हलचल काफी तेज हो गई है। अगर मामला साबित हो गया तो खान सर सीधे 10 साल के लिए जेल जा सकते हैं।

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला पटना के खान ग्लोबल एकेडमी कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग से जुड़ा है। इसमें मशहूर शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान की कानूनी मुश्किलें अब काफी बढ़ गई हैं। पुलिस ने दर्ज FIR में खान सर और उनके दो गार्डों को नामजद किया है। उनके खिलाफ पुलिस ने हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया।

दरअसल, 2 जून 2026 की रात कुछ उपद्रवियों ने कोचिंग पर हमला कर गार्ड को पीटा था। इसके बाद वहां तैनात खान सर के दो सुरक्षा गार्डों ने चार राउंड हवाई फायरिंग की। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दोनों गार्डों ने पूछताछ में बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है।

उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद खान सर के आदेश देने पर ही गोलियां चलाई थीं। दूसरी तरफ खान सर का कहना है कि पुलिस के देरी से पहुंचने पर फायरिंग हुई। सुरक्षाकर्मियों ने केवल अपनी और कोचिंग संस्थान की आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में गोलियां चलाई थीं।

खान सर विवाद की पूरी टाइमलाइन

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क्या है BNS की धारा 109 और इसमें क्या सजा है?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 सीधे तौर पर हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) से जुड़ी है। इससे पहले इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 लगाई जाती थी।

इस कानून के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान कुछ इस तरह है-

  • 10 साल तक की जेल: यदि कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे किसी की जान जा सकती थी, तो उसे अधिकतम 10 साल तक की कठिन जेल की सजा हो सकती है।
  • जुर्माना: इस धारा के तहत केवल जेल ही नहीं, बल्कि दोषी पाए जाने पर अदालत आरोपी पर भारी आर्थिक जुर्माना भी लगा सकती है।
  • जेल और जुर्माना दोनों: मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत दोषी को 10 साल तक की कैद और जुर्माना, दोनों की सजा एक साथ सुना सकती है।
  • आजीवन कारावास (विशेष परिस्थिति): यदि इस कोशिश के दौरान किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचती है, तो सजा की अवधि बढ़ाकर आजीवन कारावास (उम्रकैद) तक भी की जा सकती है।

सुरक्षा गार्डों का हैरान करने वाला दावा

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों गार्डों ने पुलिस के सामने एक बड़ा और हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह हवाई फायरिंग खुद नहीं की बल्कि खान सर के आदेश पर की थी।

पुलिस ने दर्ज किया गंभीर मुकदमा

कदमकुआं थाने के दरोगा अनिल कुमार के लिखित बयान पर यह पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने खान सर और उनके दो गार्डों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का सख्त प्रावधान है।

कौन हैं खान सर? जिसके कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग, छात्रों के हीरो के साथ  हैं 'विवादों के सेंटर' - who is khan sir hero for students but has  connection with controversies
कौन हैं खान सर? जिसके कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग, छात्रों के हीरो के साथ हैं 'विवादों के सेंटर' - who is khan sir hero for students but has connection with controversies


क्या हुआ था उस रात

गार्डों ने पुलिस को बताया कि 2 जून 2026 की रात को कुछ उग्र लोग एकेडमी के बाहर आ गए थे। उस भीड़ ने वहां तैनात सुरक्षाकर्मी चुनचुन के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। इसके बाद खान सर अपने गार्डों के साथ बाहर आए। गार्डों का आरोप है कि तब खान सर ने उनसे कहा कि भीड़ पर तुरंत फायर करो, जो होगा मैं देख लूंगा।

खान सर का कथित आदेश मिलने के बाद दोनों गार्डों ने अपनी 315 बोर की लाइसेंसी राइफल से गोलियां चलाईं। दोनों ने दो-दो राउंड यानी कुल चार राउंड हवाई फायरिंग की थी। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों गार्डों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से दोनों राइफलें और लोडेड गोलियां भी जब्त कर ली हैं।

खान सर ने सफाई में क्या बयान दिया एफआईआर दर्ज होने के बाद खान सर ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि उस रात असामाजिक तत्वों ने उनके गार्ड को बेरहमी से पीटा था। पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में समय लगना तय था। पुलिस वहां उड़कर तो नहीं पहुंचती, इसलिए गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। गार्ड क्यों रखते हैं ताकि समय पड़े तो लोगों को बचा सकें। जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए था। क्या गार्ड्स ने किसी पर फायरिंग की। कोई मेरे गार्ड को रात में आकर पीटेगा तो क्या मैं उसका फूलों से स्वागत करूंगा। ये लोग मेरी तस्वीर पर माला चढ़वाना चाहते हैं।

कोचिंग बंद होने का जताया डर

इस बीच खान सर का क्लासरूम का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वे अपने छात्रों को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूरी घटना समझा रहे हैं। उन्होंने बच्चों से कहा कि उनके संस्थान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अगर उनकी कोचिंग बंद हो गई, तो बाजार में बाकी लोग फीस एक से डेढ़ लाख रुपए तक बढ़ा देंगे।

Students protesting in support of Khan Sir
Students protesting in support of Khan Sir


छात्रों का मिला भारी समर्थन

खान सर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की खबर मिलते ही उनके छात्र सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ने कोचिंग के बाहर इकट्ठा होकर खान सर के समर्थन में जमकर नारेबाजी (छात्रों का प्रदर्शन) की। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस विभाग के आला अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। पुलिस ने छात्रों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है।

FAQ

  1. पटना फायरिंग मामले में खान सर के खिलाफ पुलिस ने किस धारा में केस दर्ज किया है?
    पटना की कदमकुआं थाना पुलिस ने खान सर उर्फ फैजल खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस गंभीर धारा के अंतर्गत अपराध साबित होने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।
  2. खान सर के सुरक्षा गार्डों ने पुलिस पूछताछ में क्या बड़ा खुलासा किया है?
    गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि 2 जून 2026 की रात को जब उग्र भीड़ ने कोचिंग पर हमला किया, तब खान सर ने खुद उन्हें भीड़ पर तुरंत गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि आगे जो भी होगा, उसे वे खुद संभाल लेंगे।
  3. फायरिंग की घटना पर खान सर का क्या पक्ष है?
    खान सर ने अपने पक्ष में कहा है कि उस रात 20-25 लोगों ने उनके सुरक्षा गार्ड को बेरहमी से पीटा था। पुलिस के आने में देरी को देखते हुए गार्डों ने किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि संस्थान और अपनी जान बचाने के लिए केवल आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में हवाई फायरिंग की थी।
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