नेशनल हाईवे पर ओवरलोडिंग पड़ेगी महंगी, अब चार गुना जुर्माना होगा: नितिन गडकरी
Sandeep Kumar | Apr 14, 2026, 17:39 IST
nitin gadkari national highway
नितिन गडकरी के मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब ओवरलोड ट्रक से दो गुना से लेकर चार गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। नया नियम 15 अप्रैल से लागू होगा।
News in Short
- 15 अप्रैल 2026 से ओवरलोडिंग पर जुर्माना चार गुना बढ़ाया जाएगा।
- 10% तक लोड बढ़ाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- ओवरलोडिंग जुर्माना केवल FASTag से लिया जाएगा।
- ओवरलोड डेटा VAHAN रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा।
- नया नियम सड़क सुरक्षा और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा।
News in Detail
ओवरलोडिंग पर जुर्माना
FASTag के माध्यम से वसूली
कड़े कदम से सड़क सुरक्षा
टोल नाके पर माप और वसूली
जो वाहन बिना वैध FASTag के नेशनल हाईवे पर प्रवेश करेंगे, उन पर मौजूदा नियमों के अनुसार जुर्माना लागू होगा। यह कदम सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
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