केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अहम घोषणा की है। अब भारत में हर दोपहिया वाहन के साथ दो ISI (Indian Standards Institute) प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
सड़क हादसों को कम करने में मदद करेगा
गडकरी ने इस नियम की घोषणा नई दिल्ली में आयोजित ऑटो समिट के दौरान की, जहां इस फैसले को टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (THMA) का पूरा समर्थन प्राप्त था। यह नियम सरकार का एक बड़ा कदम है, जो लंबे समय से अपेक्षित था। गडकरी ने कहा कि यह कदम सड़क पर होने वाली अनावश्यक मौतों को कम करने में मदद करेगा, खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए।
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भारत के सड़क सुरक्षा में हालात
भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बहुत गंभीर है। हर साल लगभग 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1,88,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें से 66% मृतक 18 से 45 वर्ष की आयु के होते हैं। विशेष रूप से, दोपहिया वाहनों से संबंधित हादसों में हर साल 69,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें से 50% मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं।
सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन से मौतें
भारत में दोपहिया वाहन सवारों के लिए यह नियम और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग आधी सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हेलमेट न पहनने के कारण होती हैं। इस पहल से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित होगी।
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सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम
टू-व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (THMA) ने हेलमेट की अनिवार्यता के इस कदम का स्वागत किया है। THMA के अध्यक्ष राजीव कपूर ने इसे केवल एक नियम नहीं बल्कि देश की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन परिवारों के लिए आशा की किरण है जो सड़क दुर्घटनाओं में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं।
हेलमेट निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि वे ISI प्रमाणित हेलमेट के उत्पादन को बढ़ाएंगे और देशभर में उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे। गडकरी की इस पहल को सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानते हुए कहा गया कि यह भारत में सुरक्षित और समझदारी से दोपहिया यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करेगा।
नया जुर्माना और हेलमेट के महत्व
अब 1998 के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है या उसे सही तरीके से नहीं पहनता है, तो उसे 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हेलमेट पहना गया है लेकिन वह खुला है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसी तरह, अगर हेलमेट पहना गया है लेकिन सिर से बांधने वाली पट्टी को सही तरीके से नहीं बांधा गया है, तो भी 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। यह नया नियम यह सुनिश्चित करेगा कि दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना एक आदत बन जाए और सड़क पर यात्रा करते समय सुरक्षा सर्वोपरि हो।