आदिवासी भूमि को लेकर बढ़ते विवादों पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (BJP MP Faggan Singh Kulaste) का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी भूमि के संरक्षण को लेकर बनाए गए कानून के अनुसार, आदिवासी भूमि को ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता। कुलस्ते ने आदिवासी इलाकों में ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया।
आदिवासी परिवारों की भूमि हड़पने के बढ़े मामले
मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आदिवासी परिवारों की भूमि हड़पने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अक्सर इन भूमि को ठेके पर खेती के बहाने या सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर हड़प लिया जाता है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंडला से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया है कि "देश और प्रदेश में आदिवासी भूमि के संबंध में कानून बनाए गए हैं, जिसके अनुसार आदिवासी भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है और कलेक्टर भी ऐसी अनुमति नहीं दे सकते।"
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ऐसे मामलों में होगी कड़ी कार्रवाई
कुलस्ते ने यह भी कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां अधिकारियों ने इन मामलों का संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अगर किसी प्रदेश में आदिवासी भूमि को वापस कराया गया है तो यह इसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है।
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आदिवासी भूमि के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध
उन्होंने यह भी कहा कि "वर्तमान कानून के तहत आदिवासी भूमि को किसी भी तरीके से ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता।" उन्होंने आगे कहा कि कुछ मामलों में आदिवासी भूमि को वापस भी कराया गया है। उनका यह बयान आदिवासी भूमि के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। इस तरह के मामलों में अधिकारी न केवल जागरूक हैं, बल्कि कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं।
कुलस्ते ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और यदि कहीं भी ऐसी कोशिशें होती हैं, तो सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान: आदिवासी भूमि को ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता है।
✅ आदिवासी भूमि हड़पने के मामले: मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आदिवासी भूमि के हड़पने के मामले बढ़ रहे हैं।
✅ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता: कुलस्ते ने कहा कि अधिकारियों ने इन मामलों का संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है।
✅ आदिवासी भूमि संरक्षण कानून: वर्तमान कानून के अनुसार, आदिवासी भूमि को ट्रांसफर या बेचा नहीं जा सकता।
✅ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी: जहां भी आदिवासी भूमि से छेड़छाड़ होगी, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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